{"_id":"578dbaee4f1c1b6137c4c8ee","slug":"drunken-drive-trafic-police-misbehave-of-chandigarh-trafic-police-cjm-court-chandigarh","type":"story","status":"publish","title_hn":"शराब पीकर नाके पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदतमीजी, एक माह कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
शराब पीकर नाके पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदतमीजी, एक माह कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 19 Jul 2016 11:00 AM IST
विज्ञापन
गाड़ी चलाना सीखना
- फोटो : file photo
ड्रंकन ड्राइव के नाके पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदतमीजी करने के आरोपी सेक्टर-35सी निवासी मनिंदर पाल सिंह को सीजेएम कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में दोषी पाते हुए 1 माह कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा 6 माह तक उसका लाइसेंस सस्पेंड करने के भी आदेश दिए हैं। पुलिस ने घटना की वीडियो रिकार्डिंग कोर्ट में पेश की थी। इसी आधार पर सजा सुनाई र्गई।
इस पर वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उनकी कार इंपाउंड करने के साथ ही चालान करने की बात कही। इस पर मनिंदर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से उलझ गया। साथ ही उनसे बदतमीजी करने लगा। इंस्पेक्टर गीता देवी ने कोर्ट में बताया था कि आरोपी ने उनसे भी अभद्र भाषा में बात की। इस पर उसकी कार इंपाउंड कर उसका ड्रंकन ड्राइव का चालान किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
साथ ही उस पर 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा 6 माह तक उसका लाइसेंस सस्पेंड करने के भी आदेश दिए हैं। पुलिस ने घटना की वीडियो रिकार्डिंग कोर्ट में पेश की थी। इसी आधार पर सजा सुनाई र्गई।
विज्ञापन
इस पर वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उनकी कार इंपाउंड करने के साथ ही चालान करने की बात कही। इस पर मनिंदर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से उलझ गया। साथ ही उनसे बदतमीजी करने लगा। इंस्पेक्टर गीता देवी ने कोर्ट में बताया था कि आरोपी ने उनसे भी अभद्र भाषा में बात की। इस पर उसकी कार इंपाउंड कर उसका ड्रंकन ड्राइव का चालान किया गया था।
विज्ञापन