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यौन उत्पीड़न मामले में पीयू सीनेटर के खिलाफ चार्जशीट दायर

Wed, 01 Nov 2017 09:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 01 Nov 2017 09:06 AM IST
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Chargesheet filed against PU Senator in sexual harassment case
गिरफ्तार - फोटो : file photo
यूटी पुलिस ने पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) के सीनेटर हरजोध सिंह के खिलाफ मोगा के एक कॉलेज की प्रिंसिपल के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में जिला अदालत में चार्जशीट दायर की है। पुलिस ने केस में 11 गवाह बनाए हैं, जिनमें पीयू के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को भी शामिल किया गया है।
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सेक्टर-11 थाना पुलिस ने सीनेटर के खिलाफ 354, 509, 354ए (बाद में जोड़ी गई), 365, 341 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया था। केस की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। संभवत: उस दिन उनके खिलाफ आरोप तय हो सकते हैं। 
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मामला उस वक्त सामने आया था जब पीड़िता ने पीयू के वाइस चांसलर को इस संबंध में पत्र लिखकर कार्रवाई करने की अपील की थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से मान्य मोगा के एक कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल तैनात पीड़िता ने पीयू सीनेटर और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में पंजाबी के हेड डॉ. हरजोध सिंह के खिलाफ वीसी को पत्र भेजा था।
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मामले को इस तरह के मामलों की खास सुनवाई के लिए बनी पंजाब यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न रोकथाम कमेटी (पीयू-कैश) के पास भेजने के बजाय वीसी ने इस पर कार्रवाई के लिए अपने पास रख लिया।
 

Chargesheet filed against PU Senator in sexual harassment case
गिरफ्तार
शिकायत के अनुसार पीड़िता और डॉ. सिंह दोनों एक साथ कार से पंजाब की ओर जा रहे थे। रास्ते में हरजोध सिंह ने कार दूसरे रास्ते पर ले ली और प्रिंसिपल का यौन उत्पीड़न किया। शुरुआत में आरोपी ने पीयू सीनेटर के पद से रिजाइन कर दिया था, लेकिन शिकायत वापस न होने पर उन्होंने इसे वापस ले लिया। उनका कहना था कि उन पर वीसी की ओर से दबाव डाला गया था। हालांकि बाद में शिकायतकर्ता से 14 मई को मुलाकात के बाद उन्होंने इसे वापस ले लिया था। 

सीनेटर ने केस दर्ज होने के बाद जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस पर उन्हें 30 नवंबर तक की राहत मिली हुई है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 30 नवंबर तक रोक लगाई हुई है। 
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