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चरस की तस्करी करते थे, अदालत ने चारों को सुनाई कड़ी सजा

Fri, 07 Oct 2016 01:42 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 07 Oct 2016 01:42 AM IST
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Charas trafficking, hashish trafficking, Drugs, drug trafficking, chandigarh crime, crime
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो
सात किलो दो सौ ग्राम चरस के साथ पकड़े गए चार दोषियों को अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। वीरवार को एडिशनल सेशंस जज जेएस सिद्धू की कोर्ट ने सभी दोषियों की सजा का एलान किया। 
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मामले में दो महिलाओं सहित 3 अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। सजा सजा पाने वालों में कुल्लू का 62 वर्षीय बुध राम, 38 वर्षीय गुड्डू राम, 43 वर्षीय सुरेश कुमार व सोनीपत का 55 वर्षीय रमेश कुमार शामिल है। अदालत ने रमेश व गुड्डू को 1-1 लाख रुपये जुर्माना और बुध राम व सुरेश पर 2-2 लाख रुपये  जुर्माना लगाया है। 
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एससीबी को 27 मार्च, 2014 को गुप्त सूचना मिली कि सुरेश कुमार व गुड्डू मारुति कार में ड्रग्स की खेप ला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में चरस देनी थी। यहां के बाद बाकी की खेप पुष्कर को देनी थी। एनसीबी ने ट्रैप लगाया और 7.200 किलो चरस के साथ सभी को गिरफ्तार किया था। 
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