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चंडीगढ़ रेपः फास्ट्र ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 07 Jan 2014 12:12 AM IST
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दसवीं क्लास की छात्रा से दुराचार के मामले में बर्खास्त पांचों आरोपी कांस्टेबल अक्षय, सुनील, अनिल, हिम्मत और जगतार के खिलाफ ट्रायल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाजर सिंह की अदालत में चलेगा।
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यह फैसला सोमवार को सत्र न्यायाधीश एसके अग्रवाल ने लिया। मामले की सुनवाई फास्ट्र ट्रैक के तहत होगी। वहीं, 14 दिन की न्याययिक हिरासत पूरी होने पर पांचों कांस्टेबलों की पेशी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हुई।
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आरोपी कांस्टेबलों ने बी क्लास की सुविधा की मांग की। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को तय की है।
खुड्डा लौहरा निवासी दसवीं क्लास की छात्रा ने 19 दिसंबर को सेक्टर-11 थाना पुलिस ने पीसीआर और क्राइम ब्रांच में तैनात अक्षय, सुनील, अनिल, हिम्मत और जगतार पर दुराचार और छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है।
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पुलिस ने मामला दर्जकर तुरंत सभी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। वहीं, लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी थी और सड़कों पर जाम लगाया था। पुलिस ने मामले में डीएसपी कमला मीणा के नेतृत्व में जांच के लिए एसआईटी बनाई थी।