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लाया बहू बनाने और करने लगा रेप

Tue, 09 Sep 2014 09:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, यमुनानगर(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, यमुनानगर(हरियाणा) Updated Tue, 09 Sep 2014 09:28 PM IST
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Brought to bride of son, began to rape

रात में अपनी टीम के साथ हरियाणा के यमुनानगर के गांधी नगर गली गश्त लगा रहे एएसआई यशपाल के पास बदहवास हालत में एक किशोरी पहुंची। और उसने खुद के साथ छह महीने से लगातार रेप होने की बात कही।

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घटना 18 जनवरी 2014 की रात की है। बिहार के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि छह महीने पहले पड़ोसी मुमताज उसे यमुनानगर लेकर आया था, जिसने उसके माता-पिता से कहा था कि वह उसकी शादी अपने बेटे से करवा देगा। उसे यमुनानगर लाने के बाद मुमताज ने उसे एक अलग कमरे में रखा।
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रात में कमरे में उसके साथ रेप किया। फिर तो यह सिलसिला चलता रहा। सुबह मुमताज उसके कमरे में बाहर से ताला लगाकर रिक्शा चलाने चला जाता।

हालांकि उसने कई बार विरोध भी किया। इसके बावजूद उसकी धमकी से चुप रही। मुमताज अपने बेटे से शादी करवाने की बजाए उसकी इज्जत से खेलता रहा। यह सिलसिला छह महीने तक चलता रहा।
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दोषी को 12 साल की कैद और जुर्माना

Brought to bride of son, began to rape

किशोरी ने बताया कि मुमताज ने यमुनानगर लाने के बाद एक दिन उसने किसी तरह से अपने घर फोन कर परिजनों को आप बीती बताई। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत करने के लिए कहा। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया और प्रोटेक्शन चाइल्ड ऑफिसर को सूचित किया।

इसके बाद पुलिस ने मुमताज के खिलाफ दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो गई। कोर्ट में करीब सात महीने चली सुनवाई के दौरान 16 लोगों की गवाही हुई।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश रितु गर्ग ने मुमताज को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी गांव महुबारी जिला सिवान बिहार निवासी मुमताज को विभिन्न धाराओं के तहत 12 साल कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।

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