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8 साल की दिव्यांग से रेप, पड़ोस में रहने वाले लड़के पर केस दर्ज
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली(पंजाब)
Updated Fri, 03 Nov 2017 09:12 AM IST
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- फोटो : सांकेतिक चित्र
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दिव्यांग नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता को गंभीर हालत में एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पीड़िता की बहन के बयानों पर दीपक नाम के आरोपी पर रेप समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी अभी तक फरार चल रहा है। पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही हैं।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की बड़ी बहन ने बताया कि उसकी आठ साल की बहन दिव्यांग है। तीस अक्तूबर को जब वह काम से आई तो उसने देखा कि उसकी बहन के कपड़े फटे हुए थे। साथ ही वह फर्श पर पड़ी हुई थी। इस दौरान उसने अपनी बहन के शरीर व प्राइवेट पार्ट पर चोट जैसे निशान देखे। उसने इस बारे में तुरंत अपने पति को बताया। इसके बाद उसने इलाके के लोगों से पूछा कि उनकी गैर हाजिर में उनके घर कौन आया था।
पता चला कि उक्त गांव में रहने वाला दीपक कुमार ही उनके घर गया था और बच्ची को दुकान पर ले गया था। शिकायकर्ता ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को कैंडी ऑफर की थी। इसके बाद वह उसे दूर किसी स्थान पर ले गया। जहां पर उसने रेप किया। पीड़िता की बहन ने बताया कि आरोपी ने उसे धमकियां दे रखी थीं कि अगर उसने जुबान खोली तो परिणाम भुगतने होंगे। सोहाना थाने के एसएचओ राजन परमिंदर बराड़ ने बताया कि उन्होंने आरोपी के खिलाफ धारा 376 व 506 के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच चल रही है।
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की बड़ी बहन ने बताया कि उसकी आठ साल की बहन दिव्यांग है। तीस अक्तूबर को जब वह काम से आई तो उसने देखा कि उसकी बहन के कपड़े फटे हुए थे। साथ ही वह फर्श पर पड़ी हुई थी। इस दौरान उसने अपनी बहन के शरीर व प्राइवेट पार्ट पर चोट जैसे निशान देखे। उसने इस बारे में तुरंत अपने पति को बताया। इसके बाद उसने इलाके के लोगों से पूछा कि उनकी गैर हाजिर में उनके घर कौन आया था।
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पता चला कि उक्त गांव में रहने वाला दीपक कुमार ही उनके घर गया था और बच्ची को दुकान पर ले गया था। शिकायकर्ता ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को कैंडी ऑफर की थी। इसके बाद वह उसे दूर किसी स्थान पर ले गया। जहां पर उसने रेप किया। पीड़िता की बहन ने बताया कि आरोपी ने उसे धमकियां दे रखी थीं कि अगर उसने जुबान खोली तो परिणाम भुगतने होंगे। सोहाना थाने के एसएचओ राजन परमिंदर बराड़ ने बताया कि उन्होंने आरोपी के खिलाफ धारा 376 व 506 के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच चल रही है।
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