फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   सुर्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों पर होगा 200-200 रुपये जुर्माना

सुर्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों पर होगा 200-200 रुपये जुर्माना

Wed, 03 Jan 2018 01:29 AM IST
Updated Wed, 03 Jan 2018 01:29 AM IST
विज्ञापन
सुर्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों पर होगा 200-200 रुपये जुर्माना
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों पर होगा 200-200 रुपये जुर्माना
विज्ञापन

- प्रतिष्ठानों पर होगी कार्रवाई, कोटपा एक्ट के तहत निगम कसेगा शिकंजा
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला।
अब किसी भी प्रतिष्ठान या दफ्तर में धूम्रपान करने वालों के चालान किए जाएंगे। इसके तहत नियमों का उल्लंघन कर सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों पर 200-200 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिस दफ्तर में नियमों की अनदेखी की जाती है, उन पर भी प्रतिव्यक्ति इतना ही जुर्माना किया जाएगा। नगर निगम के आयुक्त राजेश जोगपाल ने ये बातें कहीं।
निगम आयुक्त ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा, इसकी शुरुआत अगले सप्ताह से कर दी जाएगी। मंगलवार को रेड बिशप में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 को सख्ती से लागू करने के लिए नगर निगम और जनरेशन सेवियर एसोसिएशन के सहयोग से एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता निगम आयुक्त ने की। इस मौके पर नगर निगम कार्यकारी अधिकारी ओपी सिहाग, सेनिटरी इंस्पेक्टर और हेल्थ सुपरवाइजर्स ने भी हिस्सा लिया।
विज्ञापन

कार्यक्रम के दौरान निगम आयुक्त ने कहा कि किसी भी तरह के नशे का सेवन देश और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। युवा नशे की दलदल में फंस रहे हैं जिससे बेहतर समाज के निर्माण में मुश्किलें पेश आ रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों और किसी भी स्कूल-कॉलेज के इर्द-गिर्द 100 गज की दूरी पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के चालान किए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से चालान बुक नगर निगम को मुहैया करवा दी गई हैं।

नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी ओपी सिहाग ने कहा कि तंबाकू की लत को छोड़ने के लिए अगर व्यक्ति दृढ इच्छा शक्ति कर ले तो इसे छोड़ाना आसान हैं। उन्होंने खासकर बच्चों को तंबाकू के बुरे प्रभाव से बचाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए अभिभावक और अध्यापक विशेष भूमिका निभा सकते हैं। जनरेशन सेवियर एसोसिएशन से आए विनय गांधी ने कहा कि देश में हर दिन 2200 लोगों की मौत तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों की वजह से होती है। हरियाणा की करीब 24 प्रतिशत (50 लाख) आबादी किसी न किसी रूप में तंबाकू उत्पादों का सेवन करती है, जिससे आने वाली पीढ़ी को बचाने की दिशा में पहल की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने कोटपा एक्ट की सभी धाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

कोटपा एक्ट की तीनों धाराएं:
धारा 4- किसी भी सार्वजनिक स्थल में बीड़ी, सिगरेट, हुक्का या सिगार पीने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर जुर्माना
धारा 6- नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने या बिक्री करने पर प्रतिबंध, दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य, उल्लंघन करने पर जुर्माना
धारा 6 बी- किसी भी शिक्षण संस्थान की बाहरी सीमा के 100 गज के दायरे के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध के उल्लंघन पर जुर्माना ।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed