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नाबालिग का अपहरण करके किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Mon, 21 Nov 2016 07:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 21 Nov 2016 07:49 PM IST
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10 years jail imprisonment to boy in minor girl kidnapping and rape case
jail
नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दर्ज एक मामले में जिला अदालत ने एक युवक को सजा सुनाई। मामले में सारंगपुर निवासी 21 वर्षीय अजय को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अजय के खिलाफ सेक्टर-11 थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में सितंबर 2015 में केस दर्ज किया था। पीड़िता के पिता ने पिछले साल सितंबर को पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उनकी नाबालिग बेटी घर से लापता है।
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उन्होंने उसकी रिश्तेदारी से लेकर सब जगह तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। शिकायतकर्ता ने सारंगपुर निवासी अजय पर बेटी के अपहरण का शक जताया था। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अजय को गिरफ्तार किया था।
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पुलिस को पीड़िता उसी के पास से मिली थी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया तो उसमें दुराचार की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने अजय के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था।
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