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फरमानः पंजाब में निजी अस्पताल में सीधे कोरोना का इलाज कराने गए तो खुद ही उठाना होगा खर्च

Wed, 22 Apr 2020 01:12 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 22 Apr 2020 01:12 AM IST
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Covid-19 patients who go to private hospital for their treatment, shall bear the cost from their own pocket
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : PTI

पंजाब सरकार ने मंगलवार को एक फैसले के तहत उन लोगों के इलाज का भुगतान करने से पल्ला झाड़ लिया, जो प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज कराने खुद ही पहुंच जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुराग अग्रवाल ने एक आदेश में कहा है कि कोविड-19 के मरीज अगर प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं तो सारा खर्च खुद ही वहन करना होगा। 

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आदेश में कहा गया है कि प्राइवेट अस्पताल भी कोरोना संबंधी इलाज का खर्च दिल्ली-एनसीआर में प्राइवेट अस्पतालों के लिए लागू दरों जितनी ही लेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कोविड -19 के इलाज के लिए सूबे के कई प्राइवेट अस्पतालों की सेवाएं भी टेकओवर की हैं। अब तक इन अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज सरकार की देखरेख में ही हो रहा था।
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लेकिन अब अगर कोई कोरोना पीड़ित सीधे प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए जाता है तो उसे सारा खर्च खुद उठाना होगा।

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