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कोरोनाः विश्व विख्यात कैपिटल कॉम्प्लेक्स में विदेशी पर्यटकों की एंट्री हुई बैन, हाईकोर्ट का निर्देश
Mon, 16 Mar 2020 10:38 AM IST
खुशबू गोयल
अभिषेक वाजपेयी, चंडीगढ़
अभिषेक वाजपेयी, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Mon, 16 Mar 2020 10:38 AM IST
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कैपिटल कॉम्पलेक्स, चंडीगढ़
- फोटो : फाइल फोटो
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विदेशी पर्यटक अब फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली कार्बुजिए द्वारा डिजाइन किए गए विश्व प्रसिद्ध कैपिटल कॉम्प्लेक्स के दीदार नहीं कर पाएंगे। कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने पर्यटन विभाग को कैपिटल कांप्लेक्स में विदेशी पर्यटकों की इंट्री बैन करने के निर्देश दिए हैं।
पर्यटन विभाग ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि कोराना वायरस भारत में भी तेजी से पंख फैला रहा है। वायरस के तेजी से संक्रमण के पीछे मुख्य रूप से विदेशी व्यक्ति हैं। या वह व्यक्ति हैं जो हाल ही में कोरोना प्रभावित देशों की यात्रा करके आए हैं।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट परिसर सार्वजनिक स्थान है। यहां पर रोजाना हजारों लोगों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में यदि एक भी संक्रमित व्यक्ति कोर्ट परिसर में प्रवेश करता है तो संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए एहतियातन कैपिटल कांप्लेक्स परिसर को विदेशी पर्यटकों के लिए बैन कर दिया जाए।
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पत्र में निर्देशित किया गया है कि जब तक कोराना वायरस पर नियंत्रण न पा लिया जाए तब तक कैपिटल कांप्लेक्स परिसर में विदेशी पर्यटकों की इंट्री बैन रखी जाए। पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के आदेश के बाद कैपिटल कांप्लेक्स में विदेशी पर्यटकों की इंट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
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पर्यटन विभाग ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि कोराना वायरस भारत में भी तेजी से पंख फैला रहा है। वायरस के तेजी से संक्रमण के पीछे मुख्य रूप से विदेशी व्यक्ति हैं। या वह व्यक्ति हैं जो हाल ही में कोरोना प्रभावित देशों की यात्रा करके आए हैं।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट परिसर सार्वजनिक स्थान है। यहां पर रोजाना हजारों लोगों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में यदि एक भी संक्रमित व्यक्ति कोर्ट परिसर में प्रवेश करता है तो संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए एहतियातन कैपिटल कांप्लेक्स परिसर को विदेशी पर्यटकों के लिए बैन कर दिया जाए।
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पत्र में निर्देशित किया गया है कि जब तक कोराना वायरस पर नियंत्रण न पा लिया जाए तब तक कैपिटल कांप्लेक्स परिसर में विदेशी पर्यटकों की इंट्री बैन रखी जाए। पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के आदेश के बाद कैपिटल कांप्लेक्स में विदेशी पर्यटकों की इंट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।