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कोरोना नियंत्रण में, रात का कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं : परिदा

Thu, 26 Nov 2020 01:56 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2020 01:56 AM IST
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Corona under control, no need to impose night curfew : Parida
चंडीगढ़। पंजाब में रात का कर्फ्यू लगाने के एलान के बाद बुधवार को चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू लगाने की चर्चाएं दिनभर चलती रहीं, लेकिन प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के सलाहकार मनोज परिदा ने इन चर्चाओं पर विराम लगाते कहा कि शहर में कोरोना फिलहाल नियंत्रण में हैं, इसलिए चंडीगढ़ में रात का कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पर प्रशासक वीपी सिंह बदनौर वीरवार को कोई फैसला लेंगे।
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पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने वीरवार को ट्राइसिटी के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है। बैठक में मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाने और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अन्य सख्तियों पर फैसला लिया जाएगा। वहीं, बुधवार को प्रशासन ने केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों को 31 दिसंबर तक शहर में लागू कर दिया।
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इस बारे में प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके लिए प्रशासन के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। प्रशासन का मुख्य फोकस अब कोरोना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है।
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लॉकडाउन लगाने की अनुमति नहीं, सख्ती बढ़ाने की छूट
केंद्र सरकार के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रशासन शहर में लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। हालांकि कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रशासन सख्ती कर सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने छूट दी है। सर्दी और त्योहारों के कारण कोरोना के संक्रमण में आए उभार को केवल सर्विलांस, कंटेनमेंट और सावधानी के बल पर भी रोका जा सकता है और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर जारी एसओपी का कड़ाई से पालन जरूरी है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के एसओपी में किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार माना जाएगा। इसलिए स्थानीय प्रशासन के स्थिति के आंकलन के बाद अपने इलाके में नए प्रतिबंध लगाने की छूट दी गई है।

वेबसाइट पर देनी होगी कंटेनमेंट जोन की जानकारी
संक्रमण को रोकने के लिए नए दिशानिर्देश में भी केंद्र सरकार ने कंटनमेंट जोन बनाने और उन्हें वेबसाइट पर दिखाने को कहा है ताकि इसके बारे में किसी तरह की गलतफहमी नहीं रहे। इन कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं के अलावा किसी गतिविधि की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती है। इनमें एक-एक घर में सर्वे कर कोरोना की स्थिति पर नजर रखना होगा। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वालों की 72 घंटे के भीतर पहचान कर उनका टेस्ट कराना और उन पर नजर रखना भी गाइडलाइंस में शामिल है।
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