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Chandigarh News: आयोग ने एयर इंडिया पर लगाया 2000 रुपये का हर्जाना
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चंडीगढ़। फ्लाइट में यात्रा के दौरान डॉक्टर की पत्नी की ओर से बुक कराए गए बैग के टूटा मिलने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयर इंडिया पर 2000 रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही आयोग ने बैग की कीमत के छह हजार रुपये ब्याज के साथ लौटाने और मुकदमा खर्च के तौर पर 2000 रुपये अदा करने आदेश दिए हैं। आरोपों के तहत डॉक्टर की पत्नी ने मां के साथ चंडीगढ़ से गोवा की यात्रा के लिए उक्त कंपनी की फ्लाइट से यात्रा की थी, उसी दिन वह उसी एयरलाइंस से दिल्ली लौट आई थी। इसके बाद जब वह एयर इंडिया की फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचीं तो उन्हें उनका नया सिल्वर ग्रे बैग टूटा हुआ था जबकि शिकायतकर्ता ने अपना सामान गोवा से सीधे चंडीगढ़ के लिए बुक किया था। उन्होंने उसी समय सेक्टर-34 स्थित एयर इंडिया एयरलाइंस दफ्तर में शिकायत दी।
क्या है पूरा मामला..
सेक्टर-32 जीएमसीएच स्थित डॉक्टर निवास परिसर में रहने वाली महिला ईरा डोमुन ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में याचिका दायर की थी। उन्होंने शिकायत में बताया कि 25 दिसंबर 2021 को मां के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट से चंडीगढ़ से गोवा की यात्रा की थी। 26 दिसंबर 2021 को वह एयर इंडिया एयलाइंस के जरिए दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचीं। शिकायतकर्ता ने अपना सामान गोवा से सीधे चंडीगढ़ के लिए बुक किया था, लेकिन चंडीगढ़ पहुंचने पर उन्हें उनका नया सिल्वर ग्रे बैग टूटा हुआ मिला। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बैग भीतर रखा कुछ सामान भी टूटा हुआ जिसकी कीमत नौ हजार रुपये थी। बैग बिल्कुल नया था और उसकी कीमत छह हजार रुपये थी। बैग और टूटे हुए सामान के बदले उन्हें भुगतान करने की मांग की, लेकिन छह महीने से अधिक समय तक शिकायतकर्ता को कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मामले की शिकायत आयोग को दी।
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क्या है पूरा मामला..
सेक्टर-32 जीएमसीएच स्थित डॉक्टर निवास परिसर में रहने वाली महिला ईरा डोमुन ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में याचिका दायर की थी। उन्होंने शिकायत में बताया कि 25 दिसंबर 2021 को मां के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट से चंडीगढ़ से गोवा की यात्रा की थी। 26 दिसंबर 2021 को वह एयर इंडिया एयलाइंस के जरिए दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचीं। शिकायतकर्ता ने अपना सामान गोवा से सीधे चंडीगढ़ के लिए बुक किया था, लेकिन चंडीगढ़ पहुंचने पर उन्हें उनका नया सिल्वर ग्रे बैग टूटा हुआ मिला। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बैग भीतर रखा कुछ सामान भी टूटा हुआ जिसकी कीमत नौ हजार रुपये थी। बैग बिल्कुल नया था और उसकी कीमत छह हजार रुपये थी। बैग और टूटे हुए सामान के बदले उन्हें भुगतान करने की मांग की, लेकिन छह महीने से अधिक समय तक शिकायतकर्ता को कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मामले की शिकायत आयोग को दी।
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