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Mandi Gobindgarh: डडहेड़ी सहकारी समिति का सचिव गबन के आरोप में गिरफ्तार, सोसाइटी ने किया निलंबित
Sun, 16 Nov 2025 09:07 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी गोबिंदगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी गोबिंदगढ़
Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 16 Nov 2025 09:07 PM IST
सार
कोऑपरेटिव सोसाइटी डडहेड़ी के सचिव लखवीर सिंह निवासी डडहेड़ी को 1.78 लाख रुपये के गबन का दोषी पाया गया जिसके आधार पर मामला दर्ज कर सचिव लखवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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लखवीर सिंह
- फोटो : फाइल
विस्तार
डडहेड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव लखवीर सिंह को मंडी गोबिंदगढ़ थाने की पुलिस ने गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। करम सिंह और गुरमेल कौर पत्नी करम सिंह निवासी डडहेड़ी ने एआर अमलोह के पास दरख्वास्त दी थी कि उनके खाते से जाली हस्ताक्षर करके पैसे निकाले गए हैं। वह इस समय कनाडा में रहती हैं।
जांच के दौरान एआर ने सचिव लखवीर सिंह निवासी डडहेड़ी को दोषी पाया जिसके आधार पर थाना मंडी गोबिंदगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया। एसएचओ मंडी गोबिंदगढ़ के अनुसार प्राप्त दरख्वास्त की प्रारंभिक जांच के दौरान कोऑपरेटिव सोसाइटी डडहेड़ी के सचिव लखवीर सिंह निवासी डडहेड़ी को 1.78 लाख रुपये के गबन का दोषी पाया गया जिसके आधार पर मामला दर्ज कर सचिव लखवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएचओ ने बताया कि आरोपी को एक दिन के रिमांड पर लेकर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है।
सोसाइटी के अध्यक्ष रुपिंदर सिंह ने बताया कि करम सिंह पुत्र प्रीतम सिंह और गुरमेल कौर पत्नी करम सिंह की ओर से सचिव लखवीर सिंह के खिलाफ दायर की गई अर्जी में लखवीर सिंह को 1.78 लाख के गबन का दोषी पाया गया था जिसके आधार पर सोसाइटी ने उसे निलंबित कर दिया था और आरोप पत्र जारी किया था।
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जांच के दौरान एआर ने सचिव लखवीर सिंह निवासी डडहेड़ी को दोषी पाया जिसके आधार पर थाना मंडी गोबिंदगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया। एसएचओ मंडी गोबिंदगढ़ के अनुसार प्राप्त दरख्वास्त की प्रारंभिक जांच के दौरान कोऑपरेटिव सोसाइटी डडहेड़ी के सचिव लखवीर सिंह निवासी डडहेड़ी को 1.78 लाख रुपये के गबन का दोषी पाया गया जिसके आधार पर मामला दर्ज कर सचिव लखवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएचओ ने बताया कि आरोपी को एक दिन के रिमांड पर लेकर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है।
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सोसाइटी के अध्यक्ष रुपिंदर सिंह ने बताया कि करम सिंह पुत्र प्रीतम सिंह और गुरमेल कौर पत्नी करम सिंह की ओर से सचिव लखवीर सिंह के खिलाफ दायर की गई अर्जी में लखवीर सिंह को 1.78 लाख के गबन का दोषी पाया गया था जिसके आधार पर सोसाइटी ने उसे निलंबित कर दिया था और आरोप पत्र जारी किया था।
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