फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Chandigarh News : 25 thousand fine on the loving couple for misleading the court

चंडीगढ़ : बर्तन में आग जलाकर सात फेरे लिए, उसे शादी बता हाईकोर्ट से मांगी सुरक्षा, 25 हजार जुर्माना

Sun, 10 Oct 2021 01:45 AM IST
दुष्यंत शर्मा विवेक शर्मा, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 10 Oct 2021 01:45 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने पंचकूला के पुलिस कमिश्नर को दिया सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश और कहा कि सुरक्षा का अधिकार सांविधानिक।

विज्ञापन
Chandigarh News : 25 thousand fine on the loving couple for misleading the court
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी तरह के एक अलग मामले में कोर्ट को गुमराह करने पर प्रेमी जोड़े पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। हालांकि हाईकोर्ट ने पंचकूला के पुलिस कमिश्नर को जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए जोड़े ने बताया कि लड़की की आयु 20 साल है और लड़के की साढ़े 19 साल। दोनों ने विवाह किया है तथा उनकी जान को परिवार वालों से खतरा है। जब याचिका के साथ विवाह प्रमाणपत्र और विवाह की तस्वीरें नहीं मिलीं तो हाईकोर्ट ने इस पर जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने मंदिर और पुजारी का नाम भी बताने को कहा था। जोड़े की ओर से इसके लिए समय की मांग की गई।
विज्ञापन


गली सुनवाई पर जोड़े ने अर्जी दाखिल कर बताया कि शादी मंदिर में नहीं हुई थी और न ही कोई पुजारी था। वह अंबाला के एक होटल में रात को रुके थे। होटल में ही लड़के ने लड़की की मांग भरी और बर्तन में आग जलाकर सात फेरे लिए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि लड़के की आयु विवाह के लिए तय न्यूनतम आयु से कम है ऐसे में यह विवाह वैध नहीं है। इसके साथ ही इस प्रकार के विवाह की दलील और कुछ नहीं बल्कि कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास है। हाईकोर्ट ने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सांविधानिक अधिकार है, जिससे जोड़े को वंचित नहीं रखा जा सकता।


हाईकोर्ट ने पंचकूला के पुलिस कमिश्नर को प्रेमी जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय को गुमराह करने के प्रयास के चलते जोड़े पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed