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नशे पर लगाम लगाने के लिए तैयारी, मेडिकल स्टोर्स को सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश

Sun, 26 Mar 2017 09:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जीरकपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, जीरकपुर Updated Sun, 26 Mar 2017 09:28 AM IST
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Cctv will installed in medical stores
मेडिकल स्टोर
बढ़ते नशे के कारोबार पर अब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। पुलिस ने नशे पर रोक लगाने के लिए ऐसा तैयारी की है, जिसके बाद दवा की दुकान पर नशे की दवा खरीदने वालों को मुश्किल हो सकती है। जीरकपुर में नौजवानों में बढ़ रहे नशों के रूझान को खत्म करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा शहर में मुहिम छेड़ दी गई है, जिसके तहत मेडिकल स्टोर मालिकों को अपने-अपने लाइसेंस को सार्वजनिक करने और सीसीटीवी कैमरे इंस्टाल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
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दूसरी ओर, सीसीटीवी और लाइसेंसों की जांच के लिए पुलिस अधिकारी समय-समय मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण करेंगे, ताकि नशा करने वालों पर नकेल कसी जाए। वहीं, जांच के दौरान अगर मेडिकल स्टोर मालिक द्वारा कोई खामी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार आने के बाद सूबे में नशे को खत्म करने के लिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा डीजीपी को निर्देश देकर नशा बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। जिसके तहत जिला पुलिस द्वारा अपने स्तर पर अधिकारियों को निर्देश देकर मुहिम चलाने के लिए कहा गया है। 
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सीसीटीवी कैमरों को एक सप्ताह के अंदर इंस्टॉल करवाने के निर्देश

Cctv will installed in medical stores
मेडिकल स्टोर की जांच
जीरकपुर पुलिस विभाग द्वारा शहर के अंदर चल रहे मेडिकल स्टोर मालिकों को अपनी शॉप के अंदर विभाग द्वारा वैध लाइसेंस को सार्वजनिक जगह पर लगाने के लिए कहा गया है, जिस पर ग्राहक की सीधी नजर पड़े। वहीं, मेडिकल स्टोर मालिक को शॉप के प्रमुख काउंटर से लेकर स्टोर रूम के अंदर तक सीसीटीवी कैमरों को एक सप्ताह के अंदर इंस्टॉल करवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मेडिकल स्टोर पर नशा बेचने व खरीदने आने वालों पर पैनी नजर रखी जा सकें। 

समय-समय पर पुलिस करेगी जांच
जीरकपुर पुलिस विभाग की मानें तो शहर के अंदर मेडिकल स्टोर पर जारीशुदा वैध लाइसेंस और सीसीटीवी कैमरों की चेकिंग पुलिस अधिकारी सप्ताह में 3 बार करने के लिए आएंगे। जबकि मेडिकल स्टोर मालिक को कैमरों की सप्ताहिक रिकार्डिंग की एक सीडी तैयार करके उसे पुलिस रिकार्ड में जमा करवाना अनिवार्य होगा। यदि कोई स्टोर मालिक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार शहर के अंदर मेडिकल स्टोर मालिकों को सीसीटीवी कैमरें इंस्टाल करवाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि स्टोर मालिकों को विभाग द्वारा जारी वैध लाइसेंस को सार्वजनिक स्थान पर लगाना भी अनिवार्य होगा। उनके द्वारा एक सप्ताह के बाद पुलिस टीमें बनाकर स्टोर्स की जांच की जाएगी, अगर किसी में खामी पाई गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- पवन कुमार शर्मा, थाना प्रभारी, जीरकपुर पुलिस स्टेशन

ये शर्तें होगी अनिवार्य :
वैध लाइसेंस को सार्वजनिक स्थान पर लगाना।
सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल करना।
साप्ताहिक रिकार्डिंग को पुलिस रिकार्ड में जमा करवाना।
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