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Chandigarh News: मंडी व्यापारियों को बड़ी राहत, विवादों को निपटान की नीति को सीएम की मंजूरी

Fri, 12 Jul 2024 09:54 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jul 2024 09:54 PM IST
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Big relief to market traders, CM approves dispute settlement policy.
व्यापारियों से नहीं वसूला जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य ब्याज लिया जाएगा
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चंडीगढ़। मार्केटिंग बोर्ड के प्लाॅटों और दुकानों पर कब्जे को लेकर चल रहे विवादों को सुलझाने हरियाणा सरकार जल्द व्यापारियों को राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने व्यापारियों व दुकानदारों के हित में इस योजना को मंजूरी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में यह योजना तैयार हुई थी। हरियाणा में इस प्रकार के हजारों की संख्या में विवाद चल रहे हैं। वहीं, सरकार ने विवादों का समाधान स्कीम की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।
नीति के तहत अब साधारण ब्याज दरों पर मंडियों में सभी तरह के प्लाॅटों की बहाली की जाएगी। व्यापारी को चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देना पड़ेगा, बल्कि सामान्य ब्याज देकर विवाद सुलझाया जा सकेगा। पहले ऐसे मामलों में चक्रवृद्धि ब्याज लगता था। सभी तरह की मंडी प्रापर्टीज के लिए एक्सटेंशन फीस 1.40 लाख रुपये तक सीमित होगी। मार्केटिंग बोर्ड की पेमेंट में यदि 20 दिन तक की देरी हुई तो ऐसे केस में भी पेनल्टी अथवा ब्याज नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नए व्यापारियों व दुकानदारों को भी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने का मौका दिया है, जबकि जिन लोगों ने पहले से आवेदन कर रखे हैं। उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
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बता दें कि इस प्रकार के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती को विवादों की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। प्रदेश में हजारों केस ऐसे हैं, जहां मार्केटिंग बोर्ड के प्लाॅटों अथवा दुकानों के लिए व्यापारियों ने प्रारंभिक राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन उसके बाद मार्केटिंग बोर्ड ने बिना कारण बताए ऑक्शन रद्द कर दी। हजारों केस ऐसे हैं, जिनमें प्रारंभिक 10 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद पूरी पेमेंट का भुगतान हो गया, मगर किस्तें देने में देरी हो गई।
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