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चौटाला पिता-पुत्र को मिली बड़ी राहत, इस मामले में हुआ फैसला

Mon, 22 Aug 2016 09:14 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 22 Aug 2016 09:14 PM IST
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big decision of haryana assembly in om prakash chautala and ajay chautala pension case
ओम प्रकाश चौटाला (फाइल फोटो)
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और पूर्व विधायक अजय चौटाला को एक मामले में हुए फैसले से बड़ी राहत मिली है। मामले में सोमवार को हरियाणा विधानसभा में सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद इनकी पेंशन जारी रखने का फैसला सुनाया गया।
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विधानसभा के सचिव आरके नांदल ने बताया कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि दोनों पूर्व विधायक रिप्रेजेंटेंशन ऑफ पीपल एक्ट या दल-बदल कानून के तहत अयोग्य करार नहीं दिए गए हैं, इसलिए पेंशन जारी रहेगी।
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इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला को करीब दो लाख 15 हजार रुपये, जबकि अजय चौटाला को करीब 50 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। इन दोनों पूर्व विधायकों शिक्षक भर्ती घोटाले में को सजा होने के बाद जनहित याचिका दायर की गई थी। इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट में सुनवाई के बाद विधानसभा को इस मामले में अंतिम फैसला लेने के निर्देश दिए गए थे।
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