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कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी के खिलाफ जमानती वारंट

Sat, 10 May 2014 10:43 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर Updated Sat, 10 May 2014 10:43 AM IST
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Bailable Warrant Against Cabinet Minister Anil Joshi

विवादों में घिरे कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। जोशी को अमृतसर की सीजेएम युक्ति गोयल की अदालत ने शुक्रवार को दोहरे वोट बनाने के मामले में जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि जोशी समेत सभी नौ आरोपी 11 जून को अदालत में पेश हों और मामले में अपनी जमानत करवाएं।

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आरोप है कि अनिल जोशी ने दो जगह वोट बनवाए थे। उनकी पत्नी मोनिका, मां पुष्पा, भाई विजय, भाभी ज्योति समेत परिवार के नौ व्यक्तियों ने दो जगह वोट बनाकर इसका गलत उपयोग किया था। इन्हीं वोट नंबरों पर जोशी ने दो बार विधानसभा के चुनाव भी लड़े ।
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इस संबंध में अमृतसर के दो वकीलों संदीप गौरसी और विनीत महाजन की ओर से अक्टूबर 2012 में मामला चुनाव आयोग के पास सुबूतों के साथ उठाया था। इस पर जांच भी हुई। चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन को जोशी और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। जिला प्रशासन की ओर से फरवरी 2014 को जोशी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया था।
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इस मामले में पहले 9 अप्रैल सुनवाई की तिथि तय की गई थी। अब सुनवाई 9 मई को हुई। अदालत के समक्ष रिपोर्ट पहुंची कि जिस घर में सभी आरोपियों के वोट बने थे वहां सिर्फ अनिल जोशी और उनकी पत्नी ही रहती हैं जबकि बाकी आरोपी तरनतारन में रहते हैं। अदालत ने सभी पक्षों को देखने के बाद आरोपियों के खिलाफ 11 जून के लिए जमानती वांरट जारी किए हैं।


अनिल जोशी ने दोनों वकीलों के मैरिज पैलेस तुड़वाने और उनको ब्लैकमेलर कहने के मामले में अदालत ने जोशी की जमानत और जमानत बांड रद्द किए हुए हैं। इसके लिए दोबारा जोशी ने वीरवार को जामनत के लिए जिला व सत्र न्यायाधीश के पास जमानत अर्जी दाखिल करवाई थी।

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