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BJP की पूर्व काउंसलर रंजना शाही को मिली जमानत

Wed, 27 Jan 2016 09:20 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 27 Jan 2016 09:20 AM IST
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bail from court to bjp ex-councellor ranjana shahi and mother

एक अपराधिक मामले में भाजपा की पूर्व काउंसलर रंजना शाही और उनकी मां को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। मामले में दोनों ने कोर्ट में पेश होकर जमानत ली। उन्हें 40-40 हजार रुपये के निजी बेल बॉन्ड पर जमानत मिली। यह शिकायत करीब सात साल पहले दायर की गई थी।

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उस समय जिला अदालत ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 अप्रैल 2009 को रंजना और उनकी मां को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किए थे। इस फैसले के खिलाफ प्रतिवादी पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
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इसमें उन्होंने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने की अपील की थी। हाईकोर्ट से फैसला आने तक निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लग गई थी।

पिछले साल अगस्त में हाईकोर्ट ने पूर्व काउंसलर की याचिका खारिज कर दी थी। इस कारण सात साल पुराने आदेश के तहत पूर्व काउंसलर शाही ने निचली अदालत के समक्ष पेश होकर जमानत ली।
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यह है मामला
पूर्व काउंसलर शाही और उनकी मां ने 21 अक्तूबर 2005 में सेक्टर-44 निवासी प्रेम सिंह के साथ सेक्टर-51 स्थित अपने फ्लैट का 49 लाख रुपये में सेल एग्रीमेंट किया था। इसके तहत प्रेम सिंह ने 31 अक्तूबर को उन्हें नौ लाख रुपये बयाना के रूप में दिया था।


प्रेम सिंह को बाद में पता चला कि जिस फ्लैट का एग्रीमेंट किया गया था, उसे हाउसिंग बोर्ड की एलॉटमेंट शर्त के मुताबिक पांच साल तक बेचा नहीं जा सकता था।

इस पर प्रेम सिंह ने बयाने की रकम वापस मांगी, लेकिन उसे रकम वापस नहीं मिली। उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद प्रेम सिंह ने अदालत में आपराधिक अपील दायर की।

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