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हाईकोर्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को बड़ा झटका, नए सिरे से होगी इस विभाग की भर्ती
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 02 Apr 2017 09:20 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने वेटरिनरी सर्जन के 246 पदों पर निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया को खारिज कर इसे नए सिरे से शुरू करने का आदेश दिया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 16 दिसंबर 2015 को वेटरिनरी सर्जनों के 225 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद इसमें संशोधन कर और पद जोड़े गए। इस तरह 246 पदों पर नियुक्ति आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद दो अन्य संशोधनों के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया। जबकि आयु की छूट को अंतिम तिथि के अनुसार आगे नहीं बढ़ाया गया।
हाईकोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में याची ने कहा कि 16 दिसंबर 2015 को विज्ञापित इस भर्ती के लिए योग्यता एक जुलाई 2015 तक कंसीडर करने का प्रावधान था। जब आवेदन की अंतिम तिथि और योग्यता मानकों को बढ़ाकर पांच सितंबर 2016 कर दिया गया तो ऐसे में निर्धारित आयु की शर्त 2015 तक क्यों रखी गई। याची ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि आयु को एक जुलाई 2015 के अनुसार न गिनकर एक जुलाई 2016 के अनुसार गिना जाए, क्योंकि अंतिम तिथि सिंतबर 2016 तय की गई है।
हाईकोर्ट ने इस पर याचिका का निपटारा करते हुए एचपीएसई को फटकार लगाई। कहा कि याची के मौलिक अधिकारों का हनन एचपीएसई कैसे कर सकती है। यदि आवेदन की तिथि आगे बढ़ाई गई है तो ऐसे में आयु के मानकों को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। ऐसा न करना सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 14 और 16 की उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को खारिज करते हुए नए सिरे से इन पदों को विज्ञापित कर आयु को एक जुलाई 2016 के अनुसार रखने के आदेश दिए हैं।
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हाईकोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में याची ने कहा कि 16 दिसंबर 2015 को विज्ञापित इस भर्ती के लिए योग्यता एक जुलाई 2015 तक कंसीडर करने का प्रावधान था। जब आवेदन की अंतिम तिथि और योग्यता मानकों को बढ़ाकर पांच सितंबर 2016 कर दिया गया तो ऐसे में निर्धारित आयु की शर्त 2015 तक क्यों रखी गई। याची ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि आयु को एक जुलाई 2015 के अनुसार न गिनकर एक जुलाई 2016 के अनुसार गिना जाए, क्योंकि अंतिम तिथि सिंतबर 2016 तय की गई है।
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हाईकोर्ट ने इस पर याचिका का निपटारा करते हुए एचपीएसई को फटकार लगाई। कहा कि याची के मौलिक अधिकारों का हनन एचपीएसई कैसे कर सकती है। यदि आवेदन की तिथि आगे बढ़ाई गई है तो ऐसे में आयु के मानकों को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। ऐसा न करना सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 14 और 16 की उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को खारिज करते हुए नए सिरे से इन पदों को विज्ञापित कर आयु को एक जुलाई 2016 के अनुसार रखने के आदेश दिए हैं।
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