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पार्षद कैंथ की गिरफ्तारी का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 28 May 2016 01:36 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : file photo
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भाजपा पार्षद और पूर्व डिप्टी मेयर सतीश कुमार कैंथ की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी। हल्लोमाजरा में एक विधवा का प्लाट हड़पने के मामले में फंसे पार्षद सतीश कैंथ इससे पहले अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत भी गए थे, लेकिन वहां कोई राहत नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुक्रवार को जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींढसा ने याचिका पर पूर्व स्थिति का आकलन करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
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हल्लोमाजरा में विधवा का प्लाट हड़पने के मामले में उनकी पत्नी जसवंत कौर, पिता सोहन लाल की अग्रिम जमानत याचिका इससे पूर्व 17 मई को जिला अदालत ने खारिज कर दी थी। उल्लेखनीय है कि सतीश कैंथ, उनकी पत्नी और पिता के खिलाफ सेक्टर-31 थाना पुलिस ने मार्च 2016 को संबंधित मामले में केस दर्ज किया था।
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बिमला देवी और उनका परिवार फरीदाबाद में रहता है। बिमला देवी का बेटा अरुण गुप्ता बीच बीच में प्लॉट देखने के लिए आता रहता था। जब वह काफी लंबे समय के बाद आया तो उसके प्लॉट पर मकान बना था। सतीश कैंथ ने उस जमीन पर दो मंजिला मकान बना लिया था।
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