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अक्षय तृतीया पर मुहूर्त शुभ: शादियों पर रहेगी सरकार की नजर

Wed, 04 May 2016 11:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक।
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक। Updated Wed, 04 May 2016 11:12 AM IST
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विवाह करने से पहले कर लें पूरी पड़ताल - फोटो : demo
अक्षय तृतीया को शादी के लिए अबूझ मुहूर्त मानने वाले लोगों के लिए एक खास खबर है। 9 मई को अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में होने वाले विवाह समारोह पर अधिकारियों की खास नजर रहेगी। 
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इसके लिए संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की विशेष तौर से ड्यूटी लगाई गई है। इस बार बाल विवाह करवाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसमें बाल विवाह करवाने, उसे बढ़ावा देने या सहायता करने वाले व्यक्ति को दो साल तक की कड़ी सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
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बाल संरक्षण अधिकारी करमिंद्र कौर ने 9 मई को अक्षय तृतीया पर होने वाली शादियों के लिए लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी अपने आसपास बाल विवाह के बारे में पता चले तो तुरंत संबंधित अधिकारी, महिला थाना महिला हेल्पलाइन 1091, चाइल्ड लाइन 1098 और पुलिस कंट्रोल रूम 100 या 9996464100 पर सूचित करें। 
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पंडित और हलवाई भी करेंगे उम्र की पड़ताल
जिले के सभी बैंक्वेट हाल संचालकों, हलवाइयों, प्रिंटर्स और पंडितों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे शादी का आर्डर लेते समय शादी होने वाले जोड़े की आयु की पड़ताल जरूर करें। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के को नाबालिग माना गया है और इनकी शादी करवाना कानूनन जुर्म है।
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