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सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा दिलाने वाले वकील का पहला बयान- अब की ये मांग

Tue, 18 Dec 2018 07:25 PM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमृतसर (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमृतसर (पंजाब) Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Tue, 18 Dec 2018 07:25 PM IST
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Advocate HS Phoolka reached sri Harmandir Sahib in Amritsar

सिख दंगों के दोषी कांग्रेस के सांसद सज्जन कुमार को जेल पहुंचने वाले वकील एचएस फूलका ने कहा कि वह कोशिश करेंगे कि अब पीड़ित पक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट न जाए। वहीं सज्जन कुमार ने इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की तो उसका कानूनी पहलुओं के आधार पर जवाब दिया जाएगा। फूलका ने कहा कि यदि पीड़ित पक्ष सज्जन कुमार को फांसी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, तो अदालत सज्जन कुमार की याचिका स्वीकार कर लेगी।

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उनकी पहली कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट सज्जन की याचिका को स्वीकार न करे। फूलका मंगलवार बाद दोपहर श्री हरमंदिर साहिब में शुकराने की अरदास करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।
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इस दौरान उन्होंने कहा कि अदालत ने सज्जन कुमार को मौत तक जेल में ही रहने की सजा दी है, जो फांसी से भी बड़ी है। फूलका ने कहा कि सज्जन कुमार को 1990 में सीबीआई ने दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया था। तत्कालीन केंद्र सरकार ने उसे बचा लिया था। सज्जन कुमार को बचाने वाली सरकारी ताकतों के बावजूद गवाहों ने अदालत को सच बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगों में 2700 से अधिक सिखों का कत्ल हुआ। सिखों की हत्या करने वालों में सज्जन कुमार और उनके साथियों के साथ 10-15 हजार से अधिक दंगाई भी शामिल थे। 

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Advocate HS Phoolka reached sri Harmandir Sahib in Amritsar
श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे वकील एचएस फूलका

सज्जन के साथ इन लोगों को भी सजा होती तो बेहतर होता लेकिन उस समय की राजनीतिक ताकतों ने दंगाइयों के विरुद्ध मामले दर्ज नहीं किए। अदालत का यह फैसला उन सभी राजनीतिज्ञों को एक संदेश और चेतावनी है कि सत्ता की ताकत से किया अपराध माफ नहीं हो सकता। सजा भले देर से हुई, लेकिन इंसाफ हुआ। फूलका ने बताया कि सज्जन कुमार के विरुद्ध एक अन्य मामला पटियाला कोर्ट में चल रहा है।

गुरुवार को इस मामले में गवाही होनी है। अदालत द्वारा सज्जन कुमार को दी गई सजा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फूलका ने कहा कि कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता जगदीश टाइटलर के विरुद्ध उस समय अंग्रेजी के दो अखबारों में खबर आई थी कि जगदीश टाइटलर दो और तीन नवंबर को हुए दंगों में शामिल थे। टाइटलर पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई कर रही है। जांच एजेंसी टाइटलर पर जल्दी चार्जशीट दाखिल करे।

एसजीपीसी ने किया सम्मानित

शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी ने मंगलवार को श्री दरबार साहिब पहुंचे एडवोकेट एचएस फूलका को सम्मानित किया। कमेटी के चीफ सेक्रेटरी डॉ. रूप सिंह, सेक्रेटरी मंजीत सिंह बाठ, अवतार सिंह ने फूलका को सिरोपा, श्री हरमंदिर साहिब का मॉडल और धार्मिक पुस्तकों का सेट भेंट किया। फूलका का सम्मान एक वकील होने के नाते किया गया है। डॉ. रूप सिंह ने कहा कि वकील फूलका ने 84 के दिल्ली दंगों में शामिल आरोपियों को सजा दिलाकर शानदार काम किया है।

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