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नेहा शौरी हत्याकांडः गन हाउस पर गिर सकती है गाज, रोपड़ के डीसी ने इसलिए लिखा पत्र

Thu, 11 Jul 2019 09:45 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोपड़ (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोपड़ (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Thu, 11 Jul 2019 09:45 PM IST
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Action Can be taken on gun house In Case Of Neha Shouri Murder
नेहा शौरी की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

स्वास्थ्य विभाग की जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी नेहा शौरी की हत्या मामले में डीसी ने रिवाल्वर बेचने वाले गन हाउस को रद्द करने की सिफारिश की है। डीसी सुमीत जारंगल ने गृह मामले और कानून विभाग पंजाब के सुपरिंटेंडेंट को पत्र लिखकर रिवाल्वर की बिक्री में अनियमितताएं होने की बात कही। मामले में गौर करने वाली बात यह है कि नेहा शौरी का कत्ल करने वाले व्यक्ति को जिस दिन लाइसेंस जारी होता है उसी दिन रिवाल्वर खरीदा गया था। 

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डीसी ने गन हाउस की अनियमितताओं संबंधी लिखा है कि डीसी द्वारा चुनाव आचार संहिता से पहले 8 मार्च को लाइसेंस की फाइल पर दस्तखत कर दिए गए थे। दो दिन छुट्टी होने के कारण यह लाइसेंस आचार संहिता लागू होने के बाद सोमवार 12 मार्च को जारी हुआ। 28 मार्च को नेहा शौरी को मोरिंडा निवासी बलविंदर सिंह ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारी थी। 
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इसके बाद बलविंदर सिंह ने खुद को भी अपनी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। कत्ल का कारण नेहा शौरी द्वारा 11 साल पहले रोपड़ में ड्रग इंस्पेक्टर रहते हुए बलविंदर सिंह पर कार्रवाई करने की रंजिश बताया गया था। बलविंदर सिंह 2008 में मोरिंडा में मेडिकल स्टोर चलाता था और अवैध दवाओं की बिक्री को लेकर शौरी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। 
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डीसी ने इस मामले में लिखे पत्र में कहा है कि विपिन गन हाउस ने आर्म्स एक्ट रूल 2016 के नियम 25 और 49 का उल्लंघन किया है। गन हाउस डीलर की जिम्मेदारी थी कि वह प्रशासन को रिवाल्वर बेचने की सूचना देता। 

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