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Chandigarh News: सड़क हादसे में दो माह की बच्ची की हुई थी मौत, साढ़े पांच लाख का मुआवजा देने के आदेश

Mon, 21 Aug 2023 01:40 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Aug 2023 01:40 AM IST
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A two-month-old girl died in a road accident, orders to pay compensation of five and a half lakhs
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक सड़क हादसे में दो माह की बच्ची की मौत और माता-पिता के घायल होने के मामले में पीड़ित परिवार को साढ़े पांच लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। यह मुआवजा राशि बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और गाड़ी के मालिक को देनी होगी।
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फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले रणजीत सिंह और नेहा ने मुआवजे को लेकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में अदालत को बताया कि 31 दिसंबर 2019 को वह अपनी दो माह की बेटी नमदीन कौर को साथ लेकर कार में सवार होकर मेहमुदपुर मंदार गांव से अपने गांव की ओर आ रहे थे। सुबह 11.30 बजे करीब जैसे ही उनकी कार रोपड़-बलाचौर रोड पर स्थित पन्यालियां गांव के पहुंचे ही थी कि रोपड़ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पंजाब नंबर की कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे के वक्त गाड़ी को अमृतसर का रहने वाला जगजीत सिंह चला रहा था। दोनों कारों के बीच हुए इस हादसे में वह दोनों घायल हो गए और उनकी दो माह की बेटी नमनदीप कौर की मौत हो गई। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए पीड़ित परिवार को साढ़े पांच लाख रुपये मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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