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क्लैंप तोड़कर कार चोरी मामले में कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 27 Sep 2019 02:12 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 27 Sep 2019 02:12 AM IST
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50 thousand fine in car theft case
चंडीगढ़। पहिए पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगाए गए क्लैंप को तोड़कर कार चोरी कर ले जाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक फुटेला की अदालत ने एक युवक पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कार गलत जगह पार्क की गई थी, जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने पहिए में क्लैंप लगा दिया था। कोर्ट ने जिला फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) निवासी वरिंदर सिंह (26) को आईपीसी की धारा 379 के तहत दोषी ठहराया।
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एफआईआर के मुताबिक, पुलिस 26 मार्च 2018 को सेक्टर-22 स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पीछे गलत तरीके से खड़े वाहनों के चालान और क्लैंपिंग की जा रही कर थी। इस दौरान पुलिस ने वहां पर दिल्ली के नंबर की एक स्विफ्ट कार को देखा, जिसे गलत तरीके से पार्क किया गया था। पुलिस ने कार के पहिए में क्लैंप लगा दिया और शीशे पर पर्ची चिपका दी। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि क्लैंप टूटा हुआ था और कार गायब थी। उसी दिन सेक्टर-22 में किरण सिनेमा के पास पुलिस ने नाका लगा रखा था, जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपों के अनुसार आरोपी ने ट्रैफिक पुलिस कब्जे से कार को बेईमानी से चुराया। दोषी ने कहा कि वह दुबई में कार्यरत है लेकिन इस मामले के कारण वह अपने रोजगार में शामिल नहीं हो पा रहा है। कहा इससे पहले उन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया। अदालत ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए क्लैंप को तोड़कर कार को ले जाना गलत है। कहा कि दोषी केवल गलत पार्किंग के लिए जुर्माना दे सकता था, लेकिन उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसलिए आरोपी को दंड दिया जाना चाहिए।
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