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नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को 20 साल की कैद
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चंडीगढ़। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी कॉलोनी नंबर चार निवासी भोला यादव को 20 साल कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी पर नाबालिग को बहला-फुसला कर अपने घर ले जा दुष्कर्म के प्रयास का आरोप साबित हुआ है।
बचाव पक्ष के वकील दिलशेर सिंह ने कहा कि अदालत ने सिर्फ सीएफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया है। इस फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
यह मामला पीड़िता की मां की शिकायत पर साल 2021 में दर्ज हुआ था। पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग की मां ने बताया था कि घटना वाले दिन उनकी बेटियां घर का कुछ सामान लेने पास वाली दुकान पर गई थीं। काफी देर तक घर न लौटने पर वह अपनी बेटियों को खोजती हुई उस दुकान की ओर गई। वहां उनकी एक बेटी भोला के घर के बाहर खड़ी थी। उसने बताया कि उसकी दूसरी बहन भोला के घर में है। जब उसने आवाज लगाकर बेटी को बुलाया तो वह बाहर आई। बाहर आकर उसने पूरी बात अपनी मां को बताई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्जकर भोला को गिरफ्तार कर लिया।
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बचाव पक्ष के वकील दिलशेर सिंह ने कहा कि अदालत ने सिर्फ सीएफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया है। इस फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
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यह मामला पीड़िता की मां की शिकायत पर साल 2021 में दर्ज हुआ था। पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग की मां ने बताया था कि घटना वाले दिन उनकी बेटियां घर का कुछ सामान लेने पास वाली दुकान पर गई थीं। काफी देर तक घर न लौटने पर वह अपनी बेटियों को खोजती हुई उस दुकान की ओर गई। वहां उनकी एक बेटी भोला के घर के बाहर खड़ी थी। उसने बताया कि उसकी दूसरी बहन भोला के घर में है। जब उसने आवाज लगाकर बेटी को बुलाया तो वह बाहर आई। बाहर आकर उसने पूरी बात अपनी मां को बताई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्जकर भोला को गिरफ्तार कर लिया।
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