Haryana: 30 में 13 अधिकारी विभागीय परीक्षा में फेल, एक भी ने नहीं दिया हिंदी का पेपर, नहीं मिलेंगी मजिस्ट्रेट की शक्तियां
30 अफसरों में से एक ने भी हिंदी का पेपर नहीं दिया। इसके अलावा अनेक अफसर राजस्व कानून, वित्तीय नियमों, लोकल फंड के पेपर से भी अनुपस्थित रहे।
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हरियाणा सरकार के 13 अफसर नागरिक, आपराधिक, राजस्व कानून और वित्तीय नियमों की परीक्षा में फेल हो गए हैं। सहायक आयुक्त और अतिरिक्त सहायक आयुक्त स्तर के इन अफसरों को अब मजिस्ट्रेट की शक्तियां नहीं मिल पाएंगी। चार से आठ अप्रैल 2022 के बीच हुई परीक्षा में कुल 30 अधिकारी शामिल हुए थे।
30 जून को केंद्रीय परीक्षा समिति के परिणाम घोषित करने के बाद कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। विभागीय परीक्षा में पहली बार फेल होने वालों को दूसरा-तीसरा मौका भी मिलता है। इनमें भी फेल होने वालों की पदोन्नति रुक जाती है। टाइम स्केल न बदलने पर वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। अधिकारी को अगले ग्रेड के वित्तीय लाभ नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी नागरिक, आपराधिक, राजस्व कानून की परीक्षा पास करने पर ही मिल पाती है।
कौन सा अधिकारी किस परीक्षा में फेल
सहायक आयुक्त हितेश कुमार मीणा ग्रुप ए-टू के नागरिक कानून के पेपर में फेल हुए हैं। बलप्रीत सिंह ने आपराधिक, नागरिक, राजस्व कानून और लोकल फंड का पेपर तो पास कर लिया लेकिन वित्तीय नियमों का पेपर पास करने में विफल रहे। अतिरिक्त सहायक आयुक्त संदीप कुमार राजस्व कानून के पेपर में फेल हुए हैं। उन्होंने क्रिमिनल लॉ और नागरिक कानून का पेपर पास किया है।
विजया मलिक नागरिक कानून व क्रिमिनल लॉ के जेल पार्ट पेपर में फेल हो गए हैं, उन्होंने राजस्व कानून और लोकल फंड की परीक्षा पास की है। सुशील कुमार चतुर्थ नागरिक और राजस्व कानून के पेपर में फेल हुए हैं। मंगल सैन नागरिक कानून का पेपर पास नहीं कर पाए। मयंक भारद्वाज नागरिक कानून के पेपर में फेल हुए हैं।
सुरेश कुमार आपराधिक कानून के पेपर में जेल पार्ट में फेल घोषित किए गए हैं। संजय बिश्नोई भी आपराधिक कानून के जेल पार्ट में फेल हुए हैं। लक्ष्मी नारायण, उदय सिंह नागरिक कानून का पेपर पास नहीं कर पाए। मुकंद को वित्तीय नियमों के पेपर में फेल घोषित किया गया है। कपिल कुमार आपराधिक कानून के जेल पार्ट में फेल हुए हैं।