फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Case against RTI activist accused of demanding darling

आरटीआई कार्यकर्ता ने ऐसा क्या किया कि उसके खिलाफ दर्ज हुआ केस

Mon, 12 Feb 2018 12:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, ऊधमसिंह नगर
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, ऊधमसिंह नगर Updated Mon, 12 Feb 2018 12:14 AM IST
विज्ञापन
Case against RTI activist accused of demanding darling
rti

आरटीआई वापस लेने के लिए पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कमल सक्सेना एडवोकेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

विज्ञापन


पुलिस को दी तहरीर में मोहल्ला थाना साबिक निवासी रिजवान अली ने कहा है कि मुरादाबाद रोड पर वह बैटरी बेचने का कार्य करता है। वह अपने व्यवसाय के लिए एक वर्ष पूर्व से दुकान बना रहा था। लेकिन विभाग द्वारा नक्शे पास नहीं किए जा रहे थे। दुकान की स्थिति खस्ताहाल होने के कारण उसने बगैर नक्शे के ही निर्माण कार्य कर लिया। 25 जुलाई 2017 को कमल सक्सेना ने आरटीआई के तहत उक्त दुकान के नक्शे के संबंध में जानकारी मांगी।
विज्ञापन


क्शा स्वीकृत न होने की जानकारी मिलने पर कमल ने 21 अगस्त को फोन कर उससे पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी। उसने उसे एक ढाबे पर बुलाया। वहां उसने कमल को चालीस हजार रुपये दिए। लेकिन कमल सक्सेना ने पूरे पांच लाख का इंतजाम करने की बात कहते हुए उसे बर्बाद करने की धमकी दी। इसी रात उसने खुद को प्राधिकरण के जेई के पास बैठा होना बताते हुए फोन पर रुपये मांगे। कहा कि तुम्हारी फाइल जलाने के बारे में जेई साहब से बात हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


जवान का कहना है कि उसने यह बात अपने मित्र शंकर तिवारी को बताई तो कमल सक्सेना ने तिवारी से मामला ढाई लाख में निपटवाने को कहा। मना करने पर उसने दुकान का ध्वस्तीकरण कराने की धमकी दी। इस दौरान उसने एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से उससे रंगदारी की मांग की।


आरोप है कि पांच दिसंबर को दोपहर करीब डेढ़ बजे कमल सक्सेना ने उसे रामनगर रोड पर रोककर ब्लैकमेल करते हुए रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रंगदारी की धारा 384 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed