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Pauri News: गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोपी पति दोषमुक्त
Mon, 04 Dec 2023 04:44 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
Updated Mon, 04 Dec 2023 04:44 PM IST
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पौड़ी। पत्नी के साथ मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी पति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है।
कोटद्वार रोड निवासी नीलम रावत ने 10 फरवरी 2021 को कोतवाली पौड़ी में पुलिस को तहरीर सौंपी थी। नीलम ने बताया कि उसकी शादी को 7 साल हो गए हैं। उसका पति राहुल गुसाईं उसके साथ लंबे समय से मारपीट, गाली-गलौज कर रहा है जिससे तंग आकर वह किराये का कमरा लेकर रहने के लिए मजबूर है। इसके बाद भी राहुल उसे जान से मारने की धमकी देता है। इस कारण उसे व उसकी बेटी को जान का खतरा बना है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर राहुल के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोपी ने आत्मसमर्पण किया और अदालत ने तत्काल जमानत दे दी। पुलिस ने मामले में 21 अक्तूबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अधिवक्ता महेश बलूनी ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मौ. याकूब की अदालत ने आरोपी पति को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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कोटद्वार रोड निवासी नीलम रावत ने 10 फरवरी 2021 को कोतवाली पौड़ी में पुलिस को तहरीर सौंपी थी। नीलम ने बताया कि उसकी शादी को 7 साल हो गए हैं। उसका पति राहुल गुसाईं उसके साथ लंबे समय से मारपीट, गाली-गलौज कर रहा है जिससे तंग आकर वह किराये का कमरा लेकर रहने के लिए मजबूर है। इसके बाद भी राहुल उसे जान से मारने की धमकी देता है। इस कारण उसे व उसकी बेटी को जान का खतरा बना है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर राहुल के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोपी ने आत्मसमर्पण किया और अदालत ने तत्काल जमानत दे दी। पुलिस ने मामले में 21 अक्तूबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अधिवक्ता महेश बलूनी ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मौ. याकूब की अदालत ने आरोपी पति को दोषमुक्त कर दिया। संवाद