{"_id":"aeb81a774e7458210a53524741e544e4","slug":"the-court-directed-to-the-lawsuit-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट ने दिए मुकदमा कराने के निर्देश","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
कोर्ट ने दिए मुकदमा कराने के निर्देश
ब्यूरो /अमर उजाला, रामनगर (नैनीताल)।
Updated Sat, 05 Dec 2015 01:44 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पीरूमदारा में अतिक्रमण हटाने की याचिका दायर करने वाले युवक को जान से मारने की धमकी देने वालों पर अब कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। स्थानीय कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए है।
विज्ञापन
कोर्ट में दिये शिकायती पत्र में पीरूमदारा निवासी दिनेश चंद्र सती ने बताया उसने अतिक्रमण के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। जांच के बाद उच्च न्यायालय ने भवनों को अवैध करार देते हुए तोड़ने के निर्देश दिए थे।
विज्ञापन
जिस पर एनएच विभाग ने 15, 16 अक्टूबर को हाईवे पर बसे अतिक्रमणकारियों को हटा दिया था। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने 18 अक्टूबर को उसके घर में घुसकर मारपीट, गालीगलोच के साथ ही जान से मारने की धमकी दे डाली। मामले में स्थानीय कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को आरोपियों को चिह्नित कर उन पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये हैं।
विज्ञापन