फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   8-year sentence for minor offense

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आठ साल की सजा 

Tue, 19 Feb 2019 01:51 AM IST
Madan Singh अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: Madan Singh Updated Tue, 19 Feb 2019 01:51 AM IST
विज्ञापन
8-year sentence for minor offense
court
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनीष पांडे की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराकर आठ साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 
विज्ञापन



शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार लालकुआं क्षेत्र से 12 साल की किशोरी का मजदूर ने 29 नवंबर 2016 को अपहरण कर लिया था। किशोरी की मां ने 30 नवंबर 2016 को लालकुआं थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने एक दिसंबर 2016 को किशोरी को लालकुआं रेलवे स्टेशन से बरामद कर आरोपी महिपाल सिंह निवासी प्रतापपुर बहजोई मुरादाबाद (यूपी) को गिरफ्तार कर लिया। 
विज्ञापन


वह लालकुआं में मजदूरी करने के लिए आया था। किशोरी ने बताया था कि महिपाल ने लालकुआं के अलावा बाजपुर में उसके साथ संबंध बनाये थे। पुलिस ने किशोरी और मुल्जिम के कपड़ों का डीएनए टेस्ट कराया। कोर्ट में आठ गवाह पेश किए गए। डीएनए मैच कर गया था। अदालत ने अभियुक्त को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed