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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आठ साल की सजा
Tue, 19 Feb 2019 01:51 AM IST
Madan Singh
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो
Published by: Madan Singh
Updated Tue, 19 Feb 2019 01:51 AM IST
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विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनीष पांडे की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराकर आठ साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार लालकुआं क्षेत्र से 12 साल की किशोरी का मजदूर ने 29 नवंबर 2016 को अपहरण कर लिया था। किशोरी की मां ने 30 नवंबर 2016 को लालकुआं थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने एक दिसंबर 2016 को किशोरी को लालकुआं रेलवे स्टेशन से बरामद कर आरोपी महिपाल सिंह निवासी प्रतापपुर बहजोई मुरादाबाद (यूपी) को गिरफ्तार कर लिया।
वह लालकुआं में मजदूरी करने के लिए आया था। किशोरी ने बताया था कि महिपाल ने लालकुआं के अलावा बाजपुर में उसके साथ संबंध बनाये थे। पुलिस ने किशोरी और मुल्जिम के कपड़ों का डीएनए टेस्ट कराया। कोर्ट में आठ गवाह पेश किए गए। डीएनए मैच कर गया था। अदालत ने अभियुक्त को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया।
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शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार लालकुआं क्षेत्र से 12 साल की किशोरी का मजदूर ने 29 नवंबर 2016 को अपहरण कर लिया था। किशोरी की मां ने 30 नवंबर 2016 को लालकुआं थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने एक दिसंबर 2016 को किशोरी को लालकुआं रेलवे स्टेशन से बरामद कर आरोपी महिपाल सिंह निवासी प्रतापपुर बहजोई मुरादाबाद (यूपी) को गिरफ्तार कर लिया।
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वह लालकुआं में मजदूरी करने के लिए आया था। किशोरी ने बताया था कि महिपाल ने लालकुआं के अलावा बाजपुर में उसके साथ संबंध बनाये थे। पुलिस ने किशोरी और मुल्जिम के कपड़ों का डीएनए टेस्ट कराया। कोर्ट में आठ गवाह पेश किए गए। डीएनए मैच कर गया था। अदालत ने अभियुक्त को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया।
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