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हाईकोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्देश दिया
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मेें कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मेसिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। पौड़ी गढ़वाल निवासी हिमानी चौहान और लगभग सत्तर अन्य याचियों के मुताबिक 2011 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मेें डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। 2011 से वे वहां पर कार्य कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट की ओर से उन्हें न्यूनतम वेतन/ वेतनमान नहीं दिया गया है। उनकी तरह ही कार्यरत अन्य कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है। याचियों की मांग थी कि उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए।
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न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। पौड़ी गढ़वाल निवासी हिमानी चौहान और लगभग सत्तर अन्य याचियों के मुताबिक 2011 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मेें डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। 2011 से वे वहां पर कार्य कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट की ओर से उन्हें न्यूनतम वेतन/ वेतनमान नहीं दिया गया है। उनकी तरह ही कार्यरत अन्य कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है। याचियों की मांग थी कि उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए।
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