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मां-बाप और बेटे को दस-दस वर्ष की कैद, जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा
Updated Tue, 16 Feb 2016 12:11 AM IST
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एडीजे द्वितीय गैंगस्टर ने जानलेवा हमले के मामले में मां-बाप और बेटे को दस-दस वर्ष की कैद और 28-28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया है।
डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव तोहफापुर निवासी होमपाल सिंह पुत्र खेमपाल सिंह का गांव के ही सतपाल पुत्र भूकन से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 16 मई 2014 की सुबह करीब साढ़े सात बजे हथियारों से लैस होकर सतपाल अपने बेटे ओमवीर व पत्नी हीरावती को साथ लेकर विवादित जमीन पर आ धमका।
इसके बाद जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जानकारी होने पर होमपाल परिवार के साथ मौके पर पहुंचा और विरोध करने लगा। इस पर ओमवीर ने उसके बेटे सतीश पर तमंचे से फायर झोंक दिया। गोली लगते ही सतीश मौके पर ही गिर गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था।
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होमपाल की तहरीर पर ओमवीर, सतपाल व हीरावती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सतपाल व हीरावती जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आ गए। सोमवार को गैंगस्टर कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद एडीजे अरविंद कुमार सिंह ने दोष सिद्घ किया और तीनों को दस-दस वर्ष की कैद, 28-28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया।
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डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव तोहफापुर निवासी होमपाल सिंह पुत्र खेमपाल सिंह का गांव के ही सतपाल पुत्र भूकन से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 16 मई 2014 की सुबह करीब साढ़े सात बजे हथियारों से लैस होकर सतपाल अपने बेटे ओमवीर व पत्नी हीरावती को साथ लेकर विवादित जमीन पर आ धमका।
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इसके बाद जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जानकारी होने पर होमपाल परिवार के साथ मौके पर पहुंचा और विरोध करने लगा। इस पर ओमवीर ने उसके बेटे सतीश पर तमंचे से फायर झोंक दिया। गोली लगते ही सतीश मौके पर ही गिर गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था।
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होमपाल की तहरीर पर ओमवीर, सतपाल व हीरावती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सतपाल व हीरावती जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आ गए। सोमवार को गैंगस्टर कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद एडीजे अरविंद कुमार सिंह ने दोष सिद्घ किया और तीनों को दस-दस वर्ष की कैद, 28-28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया।