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चिकित्सक की नाबालिग बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म
ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा
Updated Thu, 21 Jan 2016 12:33 AM IST
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ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली चिकित्सक की नाबालिग बेटी का कार सवार दरिंदों ने अपहरण कर दुष्कर्म कर डाला। वारदात को अंजाम देकर पीड़ित लड़की को धमकाते हुए सड़क पर फेंक गए।
दरिंदों के चंगुल से छूट कर घर पहुंची पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पीड़ित पिता की ओर से पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है।
कोतवाली हसनपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित चिकित्सक गजरौला में प्राइवेट नर्सिंग होम चलाता है। वह क्लीनिक के पास ही एक मकान में परिवार के साथ रहते हैं। पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 16 जनवरी की सुबह साढ़े सात बजे ट्यूशन जाने के लिए घर निकली थी।
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रास्ते में ग्रे रंग की वैगनआर कार सवार युवकों ने बेटी को कार में खींच लिया और तेज आवाज में डेक चला कर बेटी के साथ अश्लील हरकतें कर दुष्कर्म कर डाला। इतना ही नहीं शोर मचाने पर बेटी को मार कर जंगल में फेंकने की धमकी दी। किसी तरह बेटी युवकों से छूट कर घर पहुंची तो जानकारी दी।
मंगलवार की देर रात पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मोहसिन सैफी पुत्र रफीक सैफी निवासी अल्लीपुर चौपला व आवेश खां पुत्र लताफत निवासी सिहाली जागीर के खिलाफ खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 511, 354, 506 व 3/4 पाक्सो एक्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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दरिंदों के चंगुल से छूट कर घर पहुंची पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पीड़ित पिता की ओर से पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है।
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कोतवाली हसनपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित चिकित्सक गजरौला में प्राइवेट नर्सिंग होम चलाता है। वह क्लीनिक के पास ही एक मकान में परिवार के साथ रहते हैं। पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 16 जनवरी की सुबह साढ़े सात बजे ट्यूशन जाने के लिए घर निकली थी।
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रास्ते में ग्रे रंग की वैगनआर कार सवार युवकों ने बेटी को कार में खींच लिया और तेज आवाज में डेक चला कर बेटी के साथ अश्लील हरकतें कर दुष्कर्म कर डाला। इतना ही नहीं शोर मचाने पर बेटी को मार कर जंगल में फेंकने की धमकी दी। किसी तरह बेटी युवकों से छूट कर घर पहुंची तो जानकारी दी।
मंगलवार की देर रात पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मोहसिन सैफी पुत्र रफीक सैफी निवासी अल्लीपुर चौपला व आवेश खां पुत्र लताफत निवासी सिहाली जागीर के खिलाफ खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 511, 354, 506 व 3/4 पाक्सो एक्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।