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1.76 करोड़ की स्टांप चोरी में फंसा जोया टोल प्लाजा का ठेकेदार
ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा
Updated Sat, 07 Nov 2015 12:18 AM IST
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जोया टोल प्लाजा का ठेकेदार 1.76 करोड़ की स्टांप चोरी के मामले में फंस गया है। जांच पड़ताल के बाद एआईजी स्टांप अमरोहा ने ठेकेदार के खिलाफ 1.76 करोड़ की स्टांप चोरी का मुकदमा एडीएम कोर्ट में दर्ज कराया है।
एडीएम कोर्ट ने ठेकेदार को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उसे 23 नवंबर को अभिलेखों सहित तलब किया है। बता दें कि ठेकेदार भोलानाथ महाराष्ट्र राज्य का रहना वाला है। उसने वर्ष 2014 में 42 करोड़ और वर्ष 2015 में 46 करोड़ रुपये का टोल वसूली ऑनलाइन ठेका लिया था।
बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की ओर से टोल वसूली के लिए ठेेके दिए जाते हैं। इसी क्रम में जोया स्थित टोल प्लाजा पर वसूली के लिए महाराष्ट्र निवासी भोलानाथ पुत्र राजपति शुक्ला ने तीस मई वर्ष 2014 में 42 करोड़ का एक साल को ठेका ऑनलाइन प्रक्रिया से हासिल किया था।
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इस पर 84 लाख रुपये देय स्टांप शुल्क बनता है। लेकिन ठेकेदार ने स्टांप की देय राशि जमा नहीं की, बल्कि अगले वर्ष के लिए भी 46 करोड़ में एक वर्ष की टोल वसूली का ठेका ले लिया।
इस पर 92.37 लाख रुपये का स्टांप शुल्क बनता है। इस तरह जांच पड़ताल में 1.76 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी का मामला मिला है। एआईजी स्टांप की ओर से एनएचएआई को इस संबंध में पत्र जारी कर स्टांप मामले में जानकारी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
इस पर एआईजी स्टांप ने इंटरनेट से ठेकेदार के बारे में जानकारी जुटाई और 1.76 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी का मुकदमा एडीएम कोर्ट में दर्ज कराया।
मय ब्याज वसूली जाएगी स्टांप चोरी की धनराशि
अमरोहा। जोया टोल प्लाजा के ठेकेदार भोलानाथ से 1.76 करोड़ की स्टांप चोरी की धनराशि मय ब्याज सहित वसूली जाएगी। साथ ही कोर्ट की ओर से जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
कई राज्यों में हैं भोलानाथ के टोल वसूली ठेकें
अमरोहा। महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले भोलानाथ का टोल वूसली का ठेका अकेले जोया में ही नहीं, प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी है।
2013 के ठेके पर भी उठने लगे सवाल
अमरोहा। एआईजी स्टांप एमके सक्सेना ने बताया कि वर्ष 2013 में जोया टोल वसूली के ठेेके में ठेकेदार भोलानाथ ने गड़बड़ी की है। इसके रिकार्ड खंगाले जा रहे हैं। स्टांप चोरी का मामला बन रहा है।
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एडीएम कोर्ट ने ठेकेदार को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उसे 23 नवंबर को अभिलेखों सहित तलब किया है। बता दें कि ठेकेदार भोलानाथ महाराष्ट्र राज्य का रहना वाला है। उसने वर्ष 2014 में 42 करोड़ और वर्ष 2015 में 46 करोड़ रुपये का टोल वसूली ऑनलाइन ठेका लिया था।
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बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की ओर से टोल वसूली के लिए ठेेके दिए जाते हैं। इसी क्रम में जोया स्थित टोल प्लाजा पर वसूली के लिए महाराष्ट्र निवासी भोलानाथ पुत्र राजपति शुक्ला ने तीस मई वर्ष 2014 में 42 करोड़ का एक साल को ठेका ऑनलाइन प्रक्रिया से हासिल किया था।
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इस पर 84 लाख रुपये देय स्टांप शुल्क बनता है। लेकिन ठेकेदार ने स्टांप की देय राशि जमा नहीं की, बल्कि अगले वर्ष के लिए भी 46 करोड़ में एक वर्ष की टोल वसूली का ठेका ले लिया।
इस पर 92.37 लाख रुपये का स्टांप शुल्क बनता है। इस तरह जांच पड़ताल में 1.76 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी का मामला मिला है। एआईजी स्टांप की ओर से एनएचएआई को इस संबंध में पत्र जारी कर स्टांप मामले में जानकारी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
इस पर एआईजी स्टांप ने इंटरनेट से ठेकेदार के बारे में जानकारी जुटाई और 1.76 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी का मुकदमा एडीएम कोर्ट में दर्ज कराया।
मय ब्याज वसूली जाएगी स्टांप चोरी की धनराशि
अमरोहा। जोया टोल प्लाजा के ठेकेदार भोलानाथ से 1.76 करोड़ की स्टांप चोरी की धनराशि मय ब्याज सहित वसूली जाएगी। साथ ही कोर्ट की ओर से जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
कई राज्यों में हैं भोलानाथ के टोल वसूली ठेकें
अमरोहा। महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले भोलानाथ का टोल वूसली का ठेका अकेले जोया में ही नहीं, प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी है।
2013 के ठेके पर भी उठने लगे सवाल
अमरोहा। एआईजी स्टांप एमके सक्सेना ने बताया कि वर्ष 2013 में जोया टोल वसूली के ठेेके में ठेकेदार भोलानाथ ने गड़बड़ी की है। इसके रिकार्ड खंगाले जा रहे हैं। स्टांप चोरी का मामला बन रहा है।