फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   court decision

दुष्कर्मी मामा को साढ़े 7 वर्ष की सश्रम कैद

Sun, 01 Nov 2015 12:35 AM IST
ब्यूूराे/अमर उजाला अमराेहा
ब्यूूराे/अमर उजाला अमराेहा Updated Sun, 01 Nov 2015 12:35 AM IST
विज्ञापन
court decision
मामला नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां के एक
विज्ञापन
व्यक्ति के बड़े भाई की ससुराल थाना क्षेत्र के गांव खेड़का में है। इस कारण भाई का साला राजपाल पुत्र हरचरन यहां आता जाता रहता था।

गत वर्ष 15 मार्च की रात राजपाल अपने बहनोई के सगे भाई की नाबालिग बेटी यानी भांजी का अपहरण करके ले गया और गाजियाबाद, झांसी, नोएडा समेत कई स्थानों पर किशोरी को रखकर दुष्कर्म करता रहा। पांच माह बाद अमरोहा के लकड़ा चौराहे से पुलिस ने राजपाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के अलावा पाक्सो एक्ट में भी कार्रवाई की।

 अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। शनिवार को अपर जिला जज प्रथम रमाकांत मिश्र ने मामले की सुनवाई की और राजपाल पर दोष सिद्ध करते हुए साढ़े सात वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई। साथ ही 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता बसंत सिंह सैनी ने जोरदार बहस की और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की अदालत से अपील की। अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed