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दुष्कर्मी मामा को साढ़े 7 वर्ष की सश्रम कैद
ब्यूूराे/अमर उजाला अमराेहा
Updated Sun, 01 Nov 2015 12:35 AM IST
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मामला नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां के एक
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व्यक्ति के बड़े भाई की ससुराल थाना क्षेत्र के गांव खेड़का में है। इस
कारण भाई का साला राजपाल पुत्र हरचरन यहां आता जाता रहता था।
गत वर्ष 15 मार्च की रात राजपाल अपने बहनोई के सगे भाई की नाबालिग बेटी यानी भांजी का अपहरण करके ले गया और गाजियाबाद, झांसी, नोएडा समेत कई स्थानों पर किशोरी को रखकर दुष्कर्म करता रहा। पांच माह बाद अमरोहा के लकड़ा चौराहे से पुलिस ने राजपाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के अलावा पाक्सो एक्ट में भी कार्रवाई की।
अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। शनिवार को अपर जिला जज प्रथम रमाकांत मिश्र ने मामले की सुनवाई की और राजपाल पर दोष सिद्ध करते हुए साढ़े सात वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई। साथ ही 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता बसंत सिंह सैनी ने जोरदार बहस की और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की अदालत से अपील की। अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया।
गत वर्ष 15 मार्च की रात राजपाल अपने बहनोई के सगे भाई की नाबालिग बेटी यानी भांजी का अपहरण करके ले गया और गाजियाबाद, झांसी, नोएडा समेत कई स्थानों पर किशोरी को रखकर दुष्कर्म करता रहा। पांच माह बाद अमरोहा के लकड़ा चौराहे से पुलिस ने राजपाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के अलावा पाक्सो एक्ट में भी कार्रवाई की।
अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। शनिवार को अपर जिला जज प्रथम रमाकांत मिश्र ने मामले की सुनवाई की और राजपाल पर दोष सिद्ध करते हुए साढ़े सात वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई। साथ ही 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता बसंत सिंह सैनी ने जोरदार बहस की और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की अदालत से अपील की। अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया।