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पूर्व चेयरमैन को पांच साल की सजा

Sun, 08 Sep 2013 05:37 AM IST
Amroha
Amroha Updated Sun, 08 Sep 2013 05:37 AM IST
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अमरोहा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वर्ष 194-95 में फरजी प्रमाण पत्र लगाकर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाले पूर्व चेयरमैन को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा व अस्सी हजार का अर्थदंड वसूले जाने के आदेश दे दिए हैं। पुलिस ने पूर्व चेयरमैन को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
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बता दें कि मुरादाबाद जनपद के अंतर्गत नगर पंचायत नौगावां सादात में वर्ष 1994-95 नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कस्बे के ही रहने वाले समर रजा पुत्र कंबर अली ने नामांकन किया था। हालांकि मतगणना में उन्हें विजयी घोषित किया गया था। किंतु तभी जांच में निर्वाचित चेयरमैन का पिछड़ी जाति वर्ग का प्रमाण पत्र जाली मिलने पर सालभर बाद 11 दिसंबर 1996 को तत्कालीन एसडीएम मनमोहन चौधरी की ओर से समर रजा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया गया था।
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आरोप तय होने के बाद मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार की अदालत में होती रही। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह की तमाम दलील व मामले से जुड़ी पत्रावलियों के अवलोकन के बाद सीजेएम ने शनिवार को पूर्व चेयरमैन को पांच साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 80 हजार अर्थदंड वसूलने के आदेश दे दिए। अदालत ने अर्थदंड न दिए जाने पर पूर्व चेयरमैन को एक साल की अतिरिक्त सजा के भी आदेश दिए। आदेश के तुरंत बाद पुलिस ने पूर्व चेयरमैन को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
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