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मुआवजे के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

Thu, 14 Apr 2022 12:45 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 14 Apr 2022 12:45 AM IST
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You can apply online for compensation
वाराणसी। बीते दो सप्ताह में जिले में गेहूं की फसल जलने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन जागरूकता और जानकारी के अभाव में मुआवजे के लिए एक भी किसानों ने मंडी समिति को आवेदन नहीं किया। पिछले साल 32 किसानों ने आवेदन किया था। जबकि आग से फसल का नुकसान सैकड़ों किसानों का हुआ था।
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मंडी परिषद की ओर से मंडी समितियों के माध्यम से संचालित खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। इसके लिए अग्नि कांड से प्रभावित किसान को 90 दिनों के भीतर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जो किसी भी सहज जन सेवा केंद्रों पर किया जा सकता है। इसके बाद आवेदन और दुर्घटना में जली फसल की फोटो के साथ पहड़िया स्थित मंडी समिति के कार्यालय में आवेदन में भी देना होता है।
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मंडी समिति के सचिव डीके वर्मा ने बताया कि इस साल अभी तक कोई आवेदन नहीं आया है। चंदौली के नियामताबाद ब्लाक के सात किसानों का आवेदन मिला है, जो मंडी समिति अधिकार क्षेत्र में आता है। पिछले साल 32 किसानों के आवेदन मिले थे, जिनको मुआवजे के लिए बिजली विभाग को अवगत करा दिया गया।
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