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विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस: अधिकार और जानकारी नहीं होने से होना पड़ता है परेशान, फोरम में 1300 मामले
Sun, 15 Mar 2026 10:14 AM IST
Aman Vishwakarma
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: Aman Vishwakarma
Updated Sun, 15 Mar 2026 10:14 AM IST
सार
World Consumer Rights Day: अपने कानूनी अधिकार न जानने के कारण भी उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, बिल्डर एग्रीमेंट से जुड़े सैकड़ों मामले में लोग फोरम के चक्कर काट रहे हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobestock
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विस्तार
Varanasi News: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को है। भारत में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है, जिसके तहत सुरक्षा, सूचना, चयन, शिकायत दर्ज कराने और मुआवजा पाने जैसे कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं।
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जागरूकता और कानूनी अधिकारों के अभाव में लोगों को न केवल परेशानी उठानी पड़ती है बल्कि मेहनत की कमाई को गंवाना पड़ता है। उपभोक्ता फोरम में 1300 मामले लंबित हैं। सबसे अधिक शिकायतें जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, बिल्डर एग्रीमेंट से जुड़े हैं। बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें निजी कंपनियों ने उपभोक्ताओं को एक तरह का वादा किया लेकिन सेवा या उत्पाद कुछ और दिया।
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कंपनियों की मनमानी से आहत उपभोक्ता न्याय के लिए यहां पहुंचे। उपभोक्ता फोरम के अनुसार बीमा कंपनियों की ओर से क्लेम खारिज करना, पॉलिसी की शर्तों को छिपाना, अस्पताल में कैशलेस सुविधा न देना और बिल्डरों की ओर से समय पर फ्लैट न देना या एग्रीमेंट के अनुसार निर्माण न करना शामिल है।
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उपभोक्ताओं के कानूनी अधिकार
- उपभोक्ताओं को ऐसे सामान और सेवाओं से सुरक्षा पाने का अधिकार है जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकते हैं।
- उपभोक्ता को वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, कीमत, शुद्धता, मानक और निर्माता की जानकारी का अधिकार है।
- उपभोक्ता को बिना दबाव के अपनी पसंद के अनुसार वस्तु या सेवा चुनने का अधिकार है।
- यदि किसी उपभोक्ता की शिकायत है तो उसे संबंधित मंच पर अपनी बात रखने और सुनवाई का अधिकार है।
- खराब उत्पाद या सेवा के कारण हुए नुकसान पर उपभोक्ता को मुआवजा या समाधान पाने का अधिकार है।
- उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है।