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विधायक विजय मिश्र की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी, पुरोहित से रंगदारी मांगने के मामले में दस दिन की रिमांड बढ़ी

Mon, 14 Dec 2020 06:57 PM IST
विचित्र सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मिर्जापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मिर्जापुर Published by: विचित्र सिंह Updated Mon, 14 Dec 2020 06:57 PM IST
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Video conferencing of MLA Vijay Mishra produced in court remand extended for demanding extortion from Purohit
विधायक विजय मिश्र। - फोटो : अमर उजाला

मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र निवासी पुरोहित से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्र सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। विवेचक द्वारा जांच पूरी न होने का प्रार्थना पत्र देकर रिमांड बढ़ाने की मांग की गई। इस पर जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरीए मामले की सुनवाई कर 10 दिन के लिए रिमांड और बढ़ा दी है। अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। 

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विंध्याचल थाना क्षेत्र निवासी पुरोहित अवनीश मिश्रा ने विधायक विजय मिश्र पर 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। मामले में विंध्याचल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। विधायक विजय मिश्र दूसरे मामले में आगरा जेल में बंद हैं। 17 नवंबर को सीजेएम इंद्रजीत सिंह की अदालत में उनकी पेशी हुई थी। मामले की सुनवाई के बाद जज ने 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया था। एक दिसंबर को 14 दिन की रिमांड पूरी होने पर विजय मिश्र की पेशी होनी थी।

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मामले में विवेचक ने जांच पूरी न होने का हवाला देकर रिमांड बढ़ाने की मांग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर सीजेएम ने अग्रिम विवेचना के लिए 14 दिन की रिमांड बढ़ाई थी। सोमवार को रिमांड की अवधि पूरी होने पर आनलाइन पेशी हुई। इसके बाद जज ने 10 दिन की रिमांड बढ़ा दी। विधायक के अधिवक्ता आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरीए पेशी हुई। विवेचक ने जांच पूरी न होने की बात कहकर रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की थी। इस पर जज ने 10 दिन की रिमांड बढ़ाई है। अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी।

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