वाराणसी: अब अकुशल श्रमिकों को 13464, कुशल को 16251 रुपये महीने मिलेंगे; जान लें शासन की नियमावली
वाराणसी में श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं। शासन की नियमावली के अनुसार, अब अकुशल श्रमिकों को 13,464 रुपये और कुशल श्रमिकों को 16,251 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। नई दरों से श्रमिकों की आय में राहत मिलने की उम्मीद है। निर्धारित मजदूरी का लाभ संबंधित श्रेणियों के पात्र श्रमिकों को मिलेगा।
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उत्तर प्रदेश शासन ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की नई दरें तय कर दी हैं। एक अक्तूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक की छमाही अवधि के लिए निर्धारित नई दरों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता शामिल है। वाराणसी में अकुशल श्रमिक को अब न्यूनतम 13464 रुपये मासिक और कुशल श्रमिक को 16251 रुपये मासिक मजदूरी देनी होगी। उत्तर प्रदेश शासन के श्रम अनुभाग-2 की ओर से 21 अक्तूबर को जारी शासनादेश के आधार पर वाराणसी क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी की नई दरें लागू की गई हैं।
उप श्रम आयुक्त डॉ. महेश कुमार पांडेय ने बताया कि नई दरें एक अक्तूबर 2026 से प्रभावी हैं। नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिक की मूल मजदूरी 12241 रुपये और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 948.68 रुपये है। इस तरह कुल मासिक मजदूरी 13464 रुपये और दैनिक मजदूरी 507.30 रुपये निर्धारित की गई है।
अर्द्धकुशल श्रमिक की मूल मजदूरी 13189.68 रुपये, महंगाई भत्ता 1043.46 रुपये और कुल मासिक मजदूरी 14507.46 रुपये निर्धारित है। इसकी दैनिक मजदूरी 557.98 रुपये होगी। कुशल श्रमिक की मूल मजदूरी 15082 रुपये, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 1168.86 रुपये और कुल मासिक मजदूरी 16250.86 रुपये निर्धारित की गई है। इसकी दैनिक मजदूरी 625.03 रुपये होगी।
निर्धारित समय से अधिक काम कराने पर ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश देना भी अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मजदूरी का भुगतान बैंक से किया जाए। नकद भुगतान कानूनन अपराध है। श्रम विभाग के अनुसार एक अप्रैल 2027 से परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण न्यूनतम मजदूरी की दरों में फिर बदलाव होगा।
संविदा श्रमिकों पर भी लागू : श्रम विभाग के अनुसार ये न्यूनतम दरें सभी श्रेणी के श्रमिकों पर लागू होंगी। श्रमिक किसी भी माध्यम से, जिसमें संविदाकार के माध्यम से नियोजन भी शामिल है, कार्यरत हों, उन्हें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जा सकेगा। इससे अधिक मजदूरी पाने वाले श्रमिकों के वेतन पर नई दरों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।