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वाराणसी: हाउस टैक्स पर लगे ब्याज को सपा एमएलसी ने बताया गैरकानूनी, सीएम योगी को लिखा पत्र

Tue, 07 Sep 2021 03:29 PM IST
हरि User न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: हरि User Updated Tue, 07 Sep 2021 03:29 PM IST
सार

सीएम से हाउस टैक्स के लिए बनाई गई स्वकर नियमावली संशोधित कर गलियों में बने भवनों के लिए एक अलग श्रेणी बनाने की मांग की है। साथ ही व्यावसायिक टैक्स को एक अप्रैल 2020 से लागू करने के निगम के प्रस्ताव को घोषित करने की मांग की है। 

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Varanasi SP MLC Shatrudra Prakash said that interest on house tax is illegal, letter written to CM Yogi
शतरूद्र प्रकाश - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सपा एमएलसी शतरूद्र प्रकाश ने व्यावसायिक हाउस टैक्स को 2020 से लागू करने की मांग की है। उन्होंने सीएम से हाउस टैक्स के लिए बनाई गई स्वकर नियमावली संशोधित कर गलियों में बने भवनों के लिए एक अलग श्रेणी बनाने की मांग की है। साथ ही व्यावसायिक टैक्स को एक अप्रैल 2020 से लागू करने के निगम के प्रस्ताव को घोषित करने की मांग की है। सपा एमएलसी शतरूद्र प्रकाश ने  वाराणसी में हाउस टैक्स पर लगे ब्याज को गैरकानूनी बताया है।

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सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में बताया कि वाराणसी में नगर निगम की सात सितंबर 2019 की बैठक में हाउस टैक्स को एक अप्रैल से लगाने के निर्णय को जनता का पूर्ण समर्थन है। नगर आयुक्त ने प्रमुख सचिव नगर विकास को तीन पत्र लिखे थे जिनका नकारात्मक जवाब 10 महीने बाद उपसचिव ने दिया था। उपसचिव के पत्र से साफ हो गया कि जब नगर आयुक्त द्वारा किसी को भी बिल और उसे जमा करने की नोटिस नहीं दी गई तो उस पर ब्याज नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही उसे भुगतान का बकाया नहीं माना जा सकता है। इस वजह से नगर आयुक्त द्वारा धारा 221-क के तहत लगाया गया ब्याज गैरकानूनी है। 2014 से 2019 के बीच कहीं मुकम्मल सर्वे, जीआई ए मैपिंग और डाटा इंट्री नहीं हुई है।

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नगर निगम में रिश्वतखोरी पर कड़ी नजर

नगर निगम में रिश्वतखोरी पर सख्त निगरानी के साथ कार्रवाई भी की जाएगी। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने सोमवार को बैठक में निर्देश दिया कि अगर किसी अधिकारी, कर्मचारी एवं ठेकेदारों द्वारा रिश्वत लेने देने की जानकारी मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। अकारण किसी की पत्रावली नहीं रोकी जाएगी, समय से कार्यवाही की जाएगी।

नगर आयुक्त ने बताया कि कि आए दिन ठेकेदार विभागों से पत्रावलियां प्राप्त कर घूमते रहते हैं। अधिकारियों, कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी कोई भी पत्रावली ठेकेदार को नहीं देगा, यदि किसी भी विभाग की पत्रावली किसी भी ठेकेदार के पास पाई जाती है, तो संबंधित विभागाध्यक्ष एवं पटल सहायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

नगर निगम में मीडिया प्रकाशन विभाग गठित 

नगर निगम में समाचार पत्रों में प्रकाशन और विज्ञापन संबंधी कार्य के लिए नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने मीडिया प्रकाशन विभाग गठित किया है। इसमें अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार को वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी और संदीप श्रीवास्तव को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार सभी विभाग समाचार पत्रों में प्रकाशन की सूचना एवं विज्ञापन का निर्धारण पत्रावली पर नगर आयुक्त की स्वीकृति के बाद प्रकाशन विभाग को उपलब्ध कराएंगे। विभाग द्वारा सरकारी दर पर प्रकाशन और बिल भुगतान की कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी।

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