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आरएस यादव के खिलाफ विजिलेंस के बाद पुलिस ने भी दाखिल की चार्जशीट
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
Updated Wed, 06 Sep 2017 02:21 PM IST
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मिर्जापुर जेल में निरुद्ध निलंबित एआरटीओ आरएस यादव
- फोटो : अमर उजाला
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भ्रष्टाचार के आरोप में मिर्जापुर जेल में निरुद्ध निलंबित एआरटीओ आरएस यादव, विभागीय चालक शिवबहादुर यादव और उसके निजी चालक धनजी यादव के खिलाफ सोमवार को पुलिस ने 110 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की।
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण एनके झा की कोर्ट में मंगलवार को दाखिल किए गए आरोप पत्र में 22 गवाह बनाए गए हैं। इसके पहले आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें आरोप पत्र की फोटोस्टेट प्रति आपत्ति के लिए दी गई। कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक रिमांड की अवधि 18 सितंबर तक बढ़ा दी है।
निलंबित एआरटीओ आरएस यादव सहित तीनों आरोपियों के खिलाफ चंदौली जिले के डिप्टी एसपी त्रिपुरारी पांडेय ने विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है।
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आरोप है कि सात जून की रात दुलहीपुर निवासी वीरेंद्र चौरसिया के ट्रक चालक को जांच करने के नाम पर तीनों आरोपियों ने प्रताड़ित किया। ट्रक के कागजात छीने गए और चालक के साथ मारपीट की गई। साथ ही, ट्रक को जबरन रामनगर स्थित निजी यार्ड में खड़ा कर रिश्वत की मांग की गई।
110 पेज की चार्जशीट में अलीनगर थाने के इस मामले में लूट के दौरान चोट पहुंचाने, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
गौरतलब है कि इससे पूर्व सोमवार को आरएस यादव सहित तीनों आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत में विजिलेंस की ओर से 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थी।
जेल भेजे जाने के 90 दिन की समयावधि के अंदर चार्जशीट दाखिल होने से जमानत की कोशिशों में जुटे आरोपियों को तगड़ा झटका लगा है।
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विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण एनके झा की कोर्ट में मंगलवार को दाखिल किए गए आरोप पत्र में 22 गवाह बनाए गए हैं। इसके पहले आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें आरोप पत्र की फोटोस्टेट प्रति आपत्ति के लिए दी गई। कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक रिमांड की अवधि 18 सितंबर तक बढ़ा दी है।
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निलंबित एआरटीओ आरएस यादव सहित तीनों आरोपियों के खिलाफ चंदौली जिले के डिप्टी एसपी त्रिपुरारी पांडेय ने विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है।
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आरोप है कि सात जून की रात दुलहीपुर निवासी वीरेंद्र चौरसिया के ट्रक चालक को जांच करने के नाम पर तीनों आरोपियों ने प्रताड़ित किया। ट्रक के कागजात छीने गए और चालक के साथ मारपीट की गई। साथ ही, ट्रक को जबरन रामनगर स्थित निजी यार्ड में खड़ा कर रिश्वत की मांग की गई।
110 पेज की चार्जशीट में अलीनगर थाने के इस मामले में लूट के दौरान चोट पहुंचाने, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
गौरतलब है कि इससे पूर्व सोमवार को आरएस यादव सहित तीनों आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत में विजिलेंस की ओर से 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थी।
जेल भेजे जाने के 90 दिन की समयावधि के अंदर चार्जशीट दाखिल होने से जमानत की कोशिशों में जुटे आरोपियों को तगड़ा झटका लगा है।