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Varanasi News: दुकान खोलने के लिए 10 लाख रुपये की रंगदारी, धमकी पर प्राथमिकी दर्ज; मामले की जांच शुरू

Tue, 30 Jun 2026 05:58 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Tue, 30 Jun 2026 05:58 AM IST
सार

Varanasi News: वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में वक्फ संपत्ति की दुकान खोलने के बदले 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मोहम्मद आजम व अज्ञात साथियों के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। अपर पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Varanasi News FIR registered over threat and extortion demand 10 lakh to open shop investigation underway
चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Varanasi Crime: वाराणसी में दालमंडी क्षेत्र में वक्फ की संपत्ति स्थित दुकान खोलने के बदले 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अपर पुलिस आयुक्त (काशी जोन) के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद आजम और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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मामले में शिकायतकर्ता हंकार टोला निवासी निसार कुरैशी और आदि विश्वेश्वर क्षेत्र निवासी मोहम्मद अजीजुल्ला कादरी हैं। दोनों का आरोप है कि वे वर्ष 2006 से वक्फ संख्या-294 की संपत्ति में किरायेदार के रूप में दुकान संचालित कर रहे हैं। पीड़ितों के अनुसार मस्जिद परिसर में मरम्मत और निर्माण कार्य के दौरान दुकानें खाली कराई गई थीं। निर्माण पूरा होने के बाद उन्हें दोबारा दुकान पर काबिज कराया गया, लेकिन पिछले चार वर्षों से वे दुकान का संचालन नहीं कर पा रहे हैं।

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शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद आजम खुद को मस्जिद का मुतवल्ली बताकर उनकी दुकान नहीं खुलने दे रहा है। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी दुकान खोलने के एवज में 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगता है। रुपये नहीं देने पर दुकान पर कब्जा करने और हत्या कराने की धमकी भी दी जाती रही है। कई बार समझाने और स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बावजूद आरोपी का रवैया नहीं बदला।

पीड़ितों के मुताबिक, 9 जून को जब निसार कुरैशी दुकान खोलने पहुंचे तो मोहम्मद आजम चार-पांच साथियों के साथ वहां पहुंच गया। आरोप है कि उसने गाली-गलौज करते हुए दोबारा रंगदारी की मांग की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। घटना के बाद चौक थाने में शिकायत दी गई, लेकिन तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसके बाद पीड़ितों ने अपर पुलिस आयुक्त (काशी जोन) से न्याय की गुहार लगाई। उनके निर्देश पर चौक पुलिस ने मोहम्मद आजम और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। चौक इंस्पेक्टर दिलीप कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उपलब्ध साक्ष्यों और शिकायत के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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