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वाराणसी: नगर निगम ने गृहकर जमा करने वालों को दी छूट, 30 नवंबर तक करना होगा जमा

Mon, 23 Nov 2020 01:59 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Mon, 23 Nov 2020 01:59 PM IST
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Varanasi Municipal Corporation gives exemption to those who deposit house tax, to be deposited by 30 November
वाराणसी नगर निगम - फोटो : self

वाराणसी में नगर निगम की ओर से 30 नवंबर तक गृहकर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके लिए मात्र 7 दिन बचे हैं। अब तक नगर निगम को 21.50 करोड़ रुपये की आय हो चुकी है। गृहकर जमा करने पर मिली 10 प्रतिशत की छूट के बाद अब तक 1.63 करोड़ रुपये की आय हुई है।

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पिछले साल के मुकाबले कोरोना के चलते नगर निगम को 1.30 करोड़ रुपये कम गृहकर वसूली हुई है। इस वर्ष 31 जुलाई तक गृहकर में मिली छूट के बाद भी अप्रैल से जुलाई तक की कुल वसूली 14.75 करोड़ हुई थी। जो पिछले वर्ष से 1.30 करोड़ रुपये कम है।
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वित्तीय वर्ष 2019-20 पिछले वर्ष की कुल मांग 60 करोड़ थी। पिछले साल नगर निगम में सालाना कुल 45 करोड़ रुपये आय हुई थी। इस वित्तीय वर्ष 2020-21 तक की कुल मांग 60 करोड़ है। गृहकर में छूट की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर की गई है। गृहकर के वर्तमान बिल पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जा रहा था।

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ऑनलाइन गृहकर www.nnvns.org.in के माध्यम से जमा किया जा रहा है। निगम को उम्मीद है कि स्थिति बेहतर रही तो इस बार 45 करोड़ से अधिक की आय होगी। 

सरकारी विभागों पर निगम का 42 करोड़ रुपया बकाया है। इसमें सबसे बड़ा बकायदार बीएचयू है। जिस पर 34 करोड़ का बकाया है। इसके अलावा रेलवे पर 3:50 करोड़, बीएसएनल पर पांच करोड़ का बकाया है। नगर आयुक्त गौरांग राठी ने बताया कि गृह कर में छूट के अलावा एक लाख रुपए से अधिक के बकायेदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक 500 से अधिक बकायेदारों को नोटिस जारी किया गया है

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