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वाराणसी: ट्रक चालक की हत्या कर 40 हजार लूटने के मामले में किशोर दोषी, 20 साल की सजा; 10 हजार जुर्माना

Fri, 28 Aug 2026 02:32 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 28 Aug 2026 02:32 PM IST
सार

ट्रक चालक की हत्या कर 40 हजार रुपये लूटने के मामले में किशोर को दोषी ठहराते हुए अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। घटना के समय आरोपी की उम्र 17 साल 11 माह थी। उसने रिंच और चाकू से हमला कर ट्रक चालक की हत्या की थी।

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Varanasi Juvenile convicted of murdering truck driver and robbing him 40000 sentenced 20 years and fined 10000
वाराणसी कोर्ट। - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

चोलापुर थाना क्षेत्र में ट्रक चालक की हत्या और लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने किशोर अपचारी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्या की धारा 302 में 40 हजार रुपये और लूट के दौरान चोट पहुंचाने की धारा 394 में 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष कुमार सिंह ने मामले में पैरवी की।

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इस मामले में चोलापुर थाने में वादी मनोज कुमार यादव की ओर से वर्ष 2022 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन के अनुसार, 26 जून 2022 की रात करीब तीन से चार बजे के बीच कपिसा मोड़ के पास ट्रक चालक सेवा लाल यादव की हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि किशोर अपचारी ने बिल पाने (रिंच) और चाकू से चालक पर हमला किया। इसके बाद उसका मोबाइल फोन और भाड़े के 43,200 रुपये लूट लिए गए। 

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पुलिस जांच के दौरान किशोर अपचारी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल चाकू और बिल पाना बरामद किया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट में बरामद हथियारों पर मानव रक्त पाए जाने की पुष्टि हुई। किशोर की बनियान पर भी मानव रक्त मिलने की बात रिपोर्ट में सामने आई। अभियोजन ने इन साक्ष्यों को हत्या में उसकी संलिप्तता का महत्वपूर्ण आधार बताया।

घटना के समय किशोर अपचारी की उम्र करीब 17 वर्ष 11 माह 21 दिन थी। प्रारंभिक जांच के बाद किशोर न्याय बोर्ड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे वयस्क के रूप में विचारण के लिए बाल न्यायालय/पॉक्सो अदालत भेजा था। अदालत ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम लागू दंड के अनुसार सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

गैंगस्टर एक्ट में तीन दोषमुक्त
गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) सुशील कुमार खरवार की अदालत ने तीन आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। नारायणपुर, लंका निवासी मुन्नू तिवारी, त्रिपुरा भैरवी, दशाश्वमेध निवासी महेश पुरोहित और हड़हा सराय, चौक निवासी सानू उर्फ नाजिम को अदालत ने संदेह का लाभ दिया। अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2008 में लक्सा पुलिस ने पार्षद विजय वर्मा हत्याकांड समेत अन्य आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए आरोपितों पर गैंग बनाकर अपराध करने और आर्थिक लाभ अर्जित करने का आरोप लगाया था।

जिलाधिकारी की संस्तुति पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि गैंगचार्ट में केवल दो मुकदमों का उल्लेख है, जिनमें आरोपित पहले ही दोषमुक्त हो चुके हैं। अदालत ने माना कि अभियोजन आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका। संवाद

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चोरी के तीन ई-रिक्शा और चार बैटरियों के साथ आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी। कैंट थाना पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी के मामले में शिवपुरवा, थाना सिगरा निवासी मदन लाल गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी के तीन ई-रिक्शा और चार बैटरियां बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार, 27 अगस्त को नदेसर क्षेत्र में गश्त के दौरान सूचना मिली कि चोरी का ई-रिक्शा बेचने की फिराक में एक युवक सदर बाजार स्थित बहादुर शहीद मजार के पास खड़ा है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 400 रुपये बरामद हुए। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सिगरा और कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज है। 

फरार आरोपी के घर चस्पा की गई कुर्की की नोटिस
वाराणसी। मंडुवाडीह पुलिस ने बृहस्पतिवार को फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए उसके घर पर धारा 82 की नोटिस चस्पा की। चेतना नगर कॉलोनी निवासी आरोपी आकाश सिंह पुत्र राकेश सिंह के घर पुलिस टीम ने डुगडुगी बजाकर सार्वजनिक रूप से मुनादी भी कराई। आकाश सिंह के खिलाफ मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज है।

थाना प्रभारी अजय राज वर्मा ने बताया कि लहरतारा चौकी प्रभारी ने न्यायालय के आदेशानुसार धारा 82 की नोटिस चस्पा कराई। सार्वजनिक रूप से मुनादी कर आरोपी को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई। आरोपी को 30 दिनों के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण करना होगा। निर्धारित अवधि में आत्मसमर्पण नहीं करने पर न्यायालय के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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