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Varanasi : सुभाष ठाकुर के मामले की सुनवाई 19 जनवरी को, 33 साल पुराना है आर्म्स एक्ट का केस
Thu, 11 Jan 2024 02:29 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 11 Jan 2024 02:29 AM IST
सार
प्रकरण में अगली तारीख 19 जनवरी नियत की गई है। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा सुभाष ठाकुर लंबे समय से बीएचयू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अंडरवर्ल्ड माफिया सुभाष ठाकुर की तरफ से 33 वर्ष पुराने शिवपुर के आर्म्स एक्ट के मामले में सफाई साक्ष्य दिए जाने के आवेदन पर विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने सुनवाई की। प्रकरण में अगली तारीख 19 जनवरी नियत की गई है।
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मुंबई के जेजे हॉस्पिटल हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा सुभाष ठाकुर लंबे समय से बीएचयू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। सुभाष ठाकुर के अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा कि आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी की तरफ से पेश किए जाने वाले गवाह की तबीयत खराब है। ऐसे में कोई तारीख दे दी जाए।
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सुभाष ठाकुर का मामले में अंतिम बयान दर्ज हो चुका है। प्रकरण के अनुसार, 31 जनवरी 1991 को सुभाष ठाकुर को शिवपुर थाने की पुलिस ने गिलट बाजार से प्रतिबंधित बोर की पिस्टल के दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था।
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