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वाराणसी की अदालत ने घूस लेने के दोषी ग्राम विकास अधिकारी को सुनाई चार साल की सजा, दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Fri, 25 Feb 2022 10:26 PM IST
उत्पल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: उत्पल कांत
Updated Fri, 25 Feb 2022 10:26 PM IST
सार
तीन अप्रैल 2017 को सतर्कता अधिष्ठान की ट्रैप टीम ने 70 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए प्रयागराज फूलपुर थाना अंतर्गत उग्रसेनपुर गांव निवासी शेषमणि मिश्र को रंगेहाथ गिरफ्तार किया।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : Social Media
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विस्तार
न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) आलोक कुमार सिंह की अदालत ने खड़ंजा निर्माण का भुगतान करने के लिए 70 हजार रुपये घूस लेने में आरोपी ग्राम विकास अधिकारी शेषमणि मिश्र को दोषी पाते हए चार वर्ष की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रयागराज के बहरिया ब्लॉक के पैगंबरपुर गांव की प्रधान राजपति देवी के पति कन्हैया लाल ने 14वां वित्तीय योजना के अंतर्गत गांव में खडंजा का निर्माण कराया था। उक्त निर्माण पर खर्च हुए रकम में से 84 हजार रुपये का ग्राम विकास अधिकारी शेषमणि मिश्र द्वारा कन्हैया लाल को भुगतान किया गया।
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शेष रकम दो लाख 75 हजार रुपये का भुगतान करने में आनाकानी करने लगे। पिछले निर्माण का 70 हजार रुपये बतौर कमीशन देने पर ही शेषमणि मिश्र ने बकाया राशि का भुगतान करने की बात कही। इससे व्यथित होकर कन्हैया लाल ने एक अप्रैल 2017 को प्रयागराज के सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक से शिकायत की।
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तीन अप्रैल 2017 को सतर्कता अधिष्ठान की ट्रैप टीम ने थरवई थानांतर्गत कुसुंगुर स्थित पंचायत भवन में कन्हैया लाल से 70 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए प्रयागराज फूलपुर थाना अंतर्गत उग्रसेनपुर गांव निवासी शेषमणि मिश्र को रंगेहाथ गिरफ्तार किया।