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आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई ये सजा
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
Updated Tue, 14 Nov 2017 10:37 PM IST
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वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट ने पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में पति को दोषी मानते हुए मंगलवार को सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम लोकेश राय की कोर्ट ने पति विनोद कुमार कश्यप को पांच वर्ष की कड़ी कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि में से 40 हजार मृत पत्नी के बच्चों को दिए जाएंगे।
सहायक शासकीय अधिवक्ताद्वय रोहित मौर्या और आशुतोष यादव के मुताबिक 14 अप्रैल, 2011 को नवाबगंज निवासी कमला प्रसाद ने तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री रचना की शादी छह वर्ष पूर्व नरिया निवासी विनोद के साथ हुई थी।
विनोद शराब के नशे में रचना को मारता-पीटता था। इसके साथ ही पैसे भी मांगता था। इस बीच रचना ने दो बच्चों को जन्म दिया लेकिन पति की प्रताड़ना से आजिज आकर वह मायके रहने लगी। मायके आकर भी रचना को विनोद प्रताड़ित करने लगा। इससे आजिज आकर रचना ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर खुदकुशी कर ली।
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सहायक शासकीय अधिवक्ताद्वय रोहित मौर्या और आशुतोष यादव के मुताबिक 14 अप्रैल, 2011 को नवाबगंज निवासी कमला प्रसाद ने तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री रचना की शादी छह वर्ष पूर्व नरिया निवासी विनोद के साथ हुई थी।
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विनोद शराब के नशे में रचना को मारता-पीटता था। इसके साथ ही पैसे भी मांगता था। इस बीच रचना ने दो बच्चों को जन्म दिया लेकिन पति की प्रताड़ना से आजिज आकर वह मायके रहने लगी। मायके आकर भी रचना को विनोद प्रताड़ित करने लगा। इससे आजिज आकर रचना ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर खुदकुशी कर ली।
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